
अब पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की जरुरत नहीं
विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनाने वालों के लिए पहले तय नियमों में शिथिलीकरण किया है। अब जहां बर्थ सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के स्थान पर दसवी पास के प्रमाण मात्र को मान्यता दी है। वहीं दो पैरेंट्स के स्थान पर एक पैरेंट्स की जरूरत को भी मंजूरी दी है। पासपोर्ट अधिकारियों के अनुसार इससे आम लोगों को काफी फायदा मिलेगा। पासपोर्ट की चाह रखने वालों के लिए पहले बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया था। हालांकि पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले आवेदनकर्ता को पैन कार्ड, आधार कार्ड व वोटर काई जैसे फॉर्मलिटीज देनी अनिवार्य होंगी। लेकिन जन्म सर्टिफिकेट जैसी बाध्यता खत्म कर दी गई है। जन्म सर्टिफिकेट जरूरी होने के कारण आम लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हर किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनाने के लिए दो पैरेंट्स की अनिवार्यता को भी खत्म करते हुए एक पैरेंट्स पर मंजूरी दी है। पासपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक कई ऐसे मामले सामने आ रहे थे, जो या तो अपनी मां या फिर पापा के पास अकेले रहे थे। नतीजतन, उनको पासपोर्ट बनाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। राज्य में हर साल पासपोर्ट बनाने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अधिकारियों के अनुसार हर साल पासपोर्ट चाहने वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही है।