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1000 से 2000 CC के वाहन चलाने के लिए कम से कम 25 वर्ष उम्र हो तय… नैनीताल हाईकोर्ट

उत्तराखंज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी ने राज्य में आए दिन हो रहीं सड़क दुर्घटनाओं पर नकेल को कसने के लिए टिप्पणी दी कि राज्य में 1000 से 2000 CC के वाहनों को चलाने की कम से कम उम्र 25 वर्ष तय होनी चाहिए । आपको बता दें मुख्य न्यायधीश और न्यायमुर्ती ने यह टिप्पणी उस वक्त दी जब ओवरस्पीड से हो रहीं दुर्घटनाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही थी।

उत्तराखंड हाईकोर्ट में ओवरस्पीड से हो रहीं दुर्घटनाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने टिप्पणी देते हुए कहा कि राज्य में 1000 से 2000 CC के वाहनों को चलाने के लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष तय की जानी चाहिए। संबंधित विषय में हाईकोर्ट ने 16 से 18 वर्ष के युवकों के लिए 50 सीसी तक के वाहन चलाने का तर्क भी दिया। साथ ही साथ उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 20 IG ट्रैफिक गढ़वाल को भी 20 फरवरी को कोर्ट में तलब करने को कहा है और साथ ही यह भी पूछा है कि क्या ओवर स्पीड के लिए ऐसे कोई सेंसर इजाद व लगाए जा सकते हैं जिनसे वाहन चालक के तीव्र गति में चलने की सूचना परिजनों और संबंधित पुलिस थाने को मिल सके ताकि चालक का चालान कर उसे सचेत किया जा सके।    

कम से कम 25 वर्ष उम्र हो तय

        अधिवक्ता ललित मिगलानी ने इस विषय में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करी जिसमे उन्होनें उल्लेखित किया कि राज्य में अधिकतर हादसों में 18 से 25 वर्ष के नौजवान ही शिकार बन रहे हैं। नौजवानों में आजकल नए वाहनों के नए फीचरों के उचित उपयोग की संपूर्ण समझ नहीं है, यही भी है कि आये दिन 18 से 25 साल के नौजवान ओवर स्पीड में वाहन चलाने से मौत का कारण बन रहे है। उन्होंने अपनी याचिका में यह भी बताया कि वर्तमान समय में नौजवानों के मन में स्पोर्ट्स मोड में वाहन को तीव्र गति में चलाने का भी शौक है, चूंकि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है लिहाजा यहां कि सड़के संकरी, आढ़ी-टेढ़ी और घुमावदार होने के साथ अंधे मोड़ की एक मिश्रित आवागमन की सीढ़ी है, जो आजकल के वाहनों में प्रदत्त स्पोर्ट्स मोड के लिए कतई भी उपयुक्त नहीं हैं। ऊपर से नौजवान अधिकतर ऐल्कॉहॉलिक स्थिति में वाहन चला रहे है, इसलिए 1000 से 2000 CC के वाहनों को चलाने की कम से कम उम्र 25 वर्ष करी जाए, इस विषय में अधिवक्ता ललित मिगलानी ने 16 से 18 वर्ष वाले नाबालिकों का तर्क भी दिया उन्होंने कहा कि जिस प्रकार 16 से 18 वर्ष के युवकों के लिए 50 सीसी तक वाहन चलाने का प्रावधान निर्धारित किया है, ठीक उसी प्रकार बडे वाहन चलाने के लिए उम्र 25 वर्ष निर्धारित की जाये। अधिवक्ता ललित मिगलानी ने कहा कि वर्तमान में जो भी हादसे हो रहे है वह 18 से 25 साल के युवकों के ओवर स्पीड वाहन चलाने के कारण हो रहे है। इसलिए राज्य सरकार बड़े वाहन चलाने के लिए उम्र का निर्धारण करे।    
Writer-शुभम तिवारी,HNN24X7

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