
AIMPLB ने खारिज किया तीन तलाक का बिल
तीन तलाक पर मोदी सरकार कानून लाने जा रही है। संसद में 26 दिसंबर को बिल पेश किया जाएगा लेकिन इससे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपात बैठक कर बिल को खारिज कर दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड राजनीतिक दलों से भी बिल के विरोध में आने की अपील कर सकता है।
तीन तलाक को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अवैध मानने के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार इस मसले पर कानून लाने जा रही है. इस संबंध में मौजूदा संसद सत्र में बिल पेश किया जाएगा. लेकिन इससे पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल पर चर्चा करते हुए इसे महिला विरोधी बताया है. रविवार को लखनऊ में इस संबंध में पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई. इस बैठक में तीन तलाक पर प्रस्तावित बिल को लेकर चर्चा की गई. कई घंटों चली बैठक के बाद बोर्ड ने इस बिल को खारिज करने का निर्णय लिया. इतना ही नहीं ट्रिपल तलाक पर लाए जा रहे इस बिल को बोर्ड ने महिला विरोधी बताया है. साथ ही तीन साल की सजा देने वाले प्रस्तावित मसौदे को क्रिमिनल एक्ट करार दिया है. बोर्ड की मीटिंग में तीन तलाक पर कानून को महिलाओं की आजादी में दखल कहा गया है.इस आपात बैठक में शामिल होने के लिए बोर्ड की वर्किंग कमेटी के सभी 51 सदस्यों के बुलाया गया था. बैठक में शिरकत करने बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राबे हसन नदवी, बोर्ड के महासचिव मौलना सईद वली रहमानी के अलावा सेक्रेटरी मौलना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, ख़लीलुल रहमान, सज्जाद नौमानी, मौलाना फजलुर रहीम, मौलाना सलमान हुसैनी नदवी भी पहुंचे थे। बता दें कि 26 दिसंबर को बिल संसद में पेश होना है और इससे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड राजनीतिक दलों से भी इसके विरोध की अपील कर सकता है।