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टीचर्स की सैलरी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय

विद्यालय ने भी जारी किया नोटिस

राजधानी दिल्ली के एक प्राईवेट स्कूल में अध्यापकों को वेतन न मिलने से हड़कंप मचा हुआ है, बात हाई कोर्ट तक जा चुकी है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट मे एक निजी स्कूल के उपर पिछले कई महीनों से शिक्षकों को सैलरी न दिए जाने के कारण याचिका दर्ज की गई थी। इस मामले में विद्यालय ने बयान दिया कि अध्यापकों को उनकी आय देने के लिए अभी पैसे नहीं है, उनके इस बयान पर हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस राजीव शकधर और तलवंत सिंह की बेंच का मौखिक जावब था कि अगर शिक्षको को देने के लिए पैसे नहीं हैं तो विध्यालय को बंद कर दें या सरकार के हवाले कर दें। जानकारी के अनुसार एकल पीठ ने सिंतबर तक ब्याज समेत शिक्षकों को उनकी आय देने के आदेश स्कूल को दिए थे। विद्यालय ने भी न्यायालय में अपील करके याचिका दायर करने वाले टीचर्स से नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। न्यायालय ने भी पक्षकारों को जवाब देने के लिए अगली सुनवाई तक समय दिया है, मामले कि अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी। यह भी पढ़ें- जयदेवपुर के चार हजार लोगों को पानी की किल्लत से छुटकारा

नए टीचर्स के लिए दिए ऐडवरटईजमेंट

शिक्षकों के पक्ष से केस लड़ रही वकील शिखा बग्गा ने हीयरिंग के समय बेंच के समक्ष कहा कि अन्य अध्यापकों को भी काफी समय से वेतन नहीं दे रहें है, वैसे तो स्कूल सैलरी देने के समय कहता है कि पैसे नहीं है और वहीं 20 नए टीचर्स के लिए ऐडवरटाईजमेंट दे रहा है। अंजली सजवाण           

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