
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार (FSSAI) ने ऑनलाइन उत्पाद बेचने वाली कंपनियां
जैसे – एमेजॉन, ग्रोफर्स को ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री करने पर रोक लगा दी है, जिनकी मियाद
तीन महीने के अन्दर खत्म होने वाली हो। दरअसल, FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम
2006 के implementation पर public account limited को बताया कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म
खुद खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं करते हैं। इसका उत्पादन रसोईघर और रेस्तरां में किया जाता
है जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर listed होते हैं।
इस कारण ऐसा होता है कि ऑनलाइन उत्पाद बेचने वाली ई-कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को कई
बार अंतिम दिन भी खाद्य पदार्थ बेच देती हैं।
यदी आप वह पदार्थ खरीद लेते हो, तो उसको खाने के लिए आपके पास सिर्फ वही एक दिन
होता है, जिस दिन आपने उसको खरीदा होता है।
अगर आप उसको एक दिन रखकर खा लेते हो, तो उसके बाद आपको परेशानी का सामना
करना पड़ सकता है।
इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए FSSAIने सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मस को तीन महीने की
मियाद के अन्दर खत्म होने वाले खाद्य पदार्थों के बेचने पर रोक लगा दी है।
-निशा मसरूर
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