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बड़ी खबर: निर्माण पर भवन मानचित्र पास करना अनिवार्य, पढ़ें पूरी खबर

बड़ी खबर: निर्माण पर भवन मानचित्र पास करना अनिवार्य, पढ़ें पूरी खबर

बड़ी खबर: निर्माण पर भवन मानचित्र पास करना अनिवार्य, पढ़ें पूरी खबर देहरादून : उत्तराखंड की धामी सरकार ने कैबिनेट में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राजकीय राजमार्ग के अलावा निकायों के चिन्हित मार्ग के किनारे 50 से 100 मीटर तक के दायरे में बनने वाले निर्माण पर भवन मानचित्र पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। मंगलवार को भी कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राजकीय राजमार्ग तथा समस्त स्थानीय निकाय चिन्हित मार्गों के Right of Way के दोनों किनारों से मार्ग के दोनों और पर्वतीय क्षेत्रों में 50 मीटर एवं मैदानी क्षेत्रों में 100 मीटर की हवाई दूरी तक सभी प्रकार के निर्माणों के मानचित्रों की स्वीकृति अनिवार्य होगी। इस चिन्हित क्षेत्र से बाहर, एकल आवासीय निर्माण जिनका भूखण्ड क्षेत्रफल 250 वर्गमीटर तक हो तथा अधिकतम ऊंचाई 9.00 मीटर तक हो तथा समस्त गैर एकल आवासीय निर्माण जिनका भूखण्ड क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर तक एवं ऊंचाई 6.00 मीटर तक हो, मानचित्र स्वीकृत स्वप्रमाणन / शपथ पत्र के द्वारा किये जायेंगे। एम०डी०आर०/ ओ०डी०आर० मार्ग, चिन्हित मार्गों के Right of Way के दोनों किनारों से मार्ग के दोनों ओर पर्वतीय क्षेत्रों मे 50 मीटर एवं मैदानी क्षेत्रों में 100 मीटर की हवाई दूरी तक सभी प्रकार के निर्माणों के मानचित्रों की स्वीकृति अनिवार्य होगी। प्राधिकरण को प्राप्त होने वाले शुल्क यथा उप विभाजन शुल्क, विकास शुल्क, पर्यवेक्षण शुल्क इत्यादि पर वर्तमान दरों के सापेक्ष 50 प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने की स्वीकृति।  

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