
Uttarakhand में पुलिस कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल सेवा नियमावली में संशोधन को राज्य
कैबिनेट सेवा नियमावली में संशोधन को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
इसके तहत अब पुलिस विभाग नहीं बल्कि सिपाहियों की सीधी भर्ती भी Uttarakhand राज्य
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ही कराएगा। इसके बाद हेड कांस्टेबल पदोत्रति पर
भी अयोग ही कराएगा। इसके बाद हेड कांस्टेबल पदोत्रति पर भी आयोग ही कराएगा।
इसके बाद हेड कांस्टेबल पदोत्रति पर भी आयोग ही कराएगा। इसके बाद हेड कांस्टेबल
पदोत्रति पर भी आयोग ही परीक्षा के आधार पर निर्णय लेगा। इसके साथ ही परीक्षा के
आधार पर निर्णय लेगा। इसके साथ ही कई अन्य संशोधन भी नियमावली के तहत किए गए है।
दरअसल, अभी तक कांस्टेबल सीधी भर्ती के लिए पुलिस विभाग की सारी प्रक्रियाएं करता था।
मसलन, रिक्तियां निकालने से लेकर भर्ती तक सभी पुलिस विभाग के अधीन होता था।
लेकिन, पिछले दिनों पुलिस विभाग ने इसमें संशोधन कराने के लिए प्रस्ताव भेजा था।
नियमावली में कई संशोधन कराने के लिए प्रस्ताव भेजा था। नियमावली में कई संशोधन
को राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ही जारी करेगा। इसमें ही युवा आवेदन कर सकेंगे
औऱ फिर परिक्षाओं में भाग लेकर अपनी किस्मत आजमाएंगे।
संवर्गवार होगा ज्येष्ठता का निर्धारण
संशोधन के बाद अब आर्म्ड पुलिस, सिविल और इंटेलीजेंट पुलिस में भर्ती हुए सिपाहियों
की ज्येष्ठता संवर्गवार ही होगी। अभी तक एक साथ भर्ती हुए सिपाहियों की ज्येष्ठा संवर्गवार
ही होगी। अभी तक एक साथ भर्ती हुए सिपाहियों की ज्येष्ठता भर्ती वर्ष वा सेवाकाल के
आधार पर होती थी। इस प्रक्रिया में किसी एक संवर्ग में दंड पाए कर्मचारी पीछे रह जाते थे
और बाकी आगे निकल जाते थे। इनमें पिछले दिनों भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं
कि सिविल पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों की ज्येष्ठता निर्धारित हुई नहीं और
कर्मचारियों को प्रमोशन मिल गया।
संध्या कौशल
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