संपूर्ण देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत मिलने वाले निशुल्क राशन की सुविधा से चौपहिया वाहन स्वामियों के नामों को बाहर करने की प्रकिया शुरु हो चुकी है, लिहाजा अब चौपहिया वाहन स्वामि अब इस सुविधा से लाभान्वित नहीं होंगे। राष्ट्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने यह आदेश जारी किया है कि 31 जनवरी 2025 के बाद जितने भी फोर व्हिलर वाहन स्वामी हैं उन्हें फ्री राशन नहीं दी जाएगी। हांलांकि इसमें , डंपर, ट्रैवल बस और ट्रैक्टर जैसे कॉमर्सियल वाहन सम्मिलित नहीं हैं, इसके अतिरिक्त जितने भी फोर व्हीलर वाहन स्वामि हैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने उनके आधार कार्ड की जानकारी भी परिवहन विभाग ने जल्द से जल्द सौंपने के निर्देश दिए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा सभी विवरणों की जांच करने के बाद मुफ्त राशन ग्रहण करने के लिए उपयुक्त पात्रता की शर्तों से बाहर आने वाले व्यक्तियों को फ्री राशन योजना की सुविधा से वंचित रखा जाएगा।
अधिक आय वाले लाभार्थी भी पाएंगे फ्री राशन
राज्य के जिला आपूर्ति अधिकारी विपिन कुमार ने साझा किया कि प्रदेश में जिन व्यक्तियों की आय 15 हजार रुपये प्रतिमाह से कम होगी उन व्यक्तियों को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा पीले कार्ड दिए जाएगें। तो वहीं अगर किसी की आय 15 लाख सालाना से अधिक होगी तो वे लाभार्थी अब इस फ्री राशन सुविधा योजना से बाहर कर दिए जाएंगे लिहाजा जिले के सभी उपखंड मुख्यालयों और जिला कार्यालयों में एनएफएसए के लंबित आवेदनों का त्वरित निस्तारण शुरू कर दिया गया है। साथ ही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा विवाहित महिलाओं और बच्चों के नाम लाभार्थी राशन कार्ड में जोड़ने की प्रकिया पर बल दिया जा रहा है, इस प्रकार अब फ्री राशन सुविधा उन व्यक्तियों को दी जाएगी जो वास्तविकता में इस योजना के असल हकदार हैं एवं आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
गिव अप अभियान के तहत हो रही निगरानी
प्रदेश सरकार ने गिव अप अभियान की शुरुआत करी है जिसके तहत जांच के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा। यह कमेटी परिवहन विभाग से प्राप्त सूची के अनुसार चौपहिया वाहन स्वामियों की पात्रता का परीक्षण करेगी। यह सख्त कदम राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और न्याय प्रभावी करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।