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चारधाम यात्रा को लेकर 25 लाख ज्यादा ऑनलाइन पंजीकरण….लागू होगें यह कड़े ट्रैफिक नियम

उत्तराखंड में आगामी 30 अप्रैल से शुरु होने जा रही चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण संख्या बढ़ रही है, आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के लिए अबतक 25 लाख से अधिक श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण करवा चुके हैं। वहीं प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी आवश्यक तैयारियों को पूरा कर लिया है और राज्य सरकार द्वारा इस बार कई सख्त नियम और उन्नत तकनीकों को लागू किया है।

चारधाम यात्रा को लेकर 25 लाख ज्यादा ऑनलाइन पंजीकरण

    उत्तराखंड में आगामी 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा 2025 शुरु होने जा रही है, लिहाजा उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2025 के तैयारियां जोरों-शोरों से अपने चरम पर हैं। वहीं उत्तराखंड में आगामी 30 अप्रैल से शुरु होने जा रही चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण संख्या बढ़ रही है, आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के लिए अबतक 25 लाख से अधिक श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण करवा चुके हैं। वहीं प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी आवश्यक तैयारियों को पूरा कर लिया है और राज्य सरकार द्वारा इस बार कई सख्त नियम और उन्नत तकनीकों को लागू किया है। इसके साथ ही इस चारधाम यात्रा 2025 के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुरी तरह से तैयार हैं,मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि हमारा उद्देश्य है कि चारधाम आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन करके ही वापस लौटें, लिहाजा इसके लिए मुख्यमंत्री धामी के आदेशानुसार सचिव स्तर के अधिकारियों को चारधाम यात्रा के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

लागू होगें यह कड़े ट्रैफिक नियम

      चारधाम यात्रा 2025 के लिए उत्तराखंड सरकार ने यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए कई बड़े और कड़े नियम बनाए हैं, लिहाजा इस बार चारधाम के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस बार की गाइडलाइन के अनुसार चारधाम यात्रा में सभी वाहन चालकों को जूते अथवा बूट पहनकर ही वाहन चलाना होगा, वहीं चप्पल-सैंडल पहनकर वाहन चलाने वालों का चालन किया जाएगा। इसके साथ ही सभी कमर्शियल वाहनों में प्राथमिक उपचार किट होना तो एकदम अनिवार्य है, वहीं दुपहिया वाहनों में भी चालक और सवारी दोनों को हेलमेट लगाना अनिवार्य है। यदि चारधाम यात्रा के दौरान प्रशासन को ड्राइवरों द्वारा नियम तोड़े जाने का पता लगता है तो ऐसी स्थिति में प्रशासन उनके खिलाफ धारा 177A के तहत चालान, जुर्माना और लाइसेंस निलंबन जैसी कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। इसके अतिरिक्त कमर्शियल वाहनों के पंजीकरण, फिटनेस, बीमा और परमिट में से कोई भी दस्तावेज अधूरा पाए जाने पर वाहन को चारधाम मार्ग पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो वहीं प्रशासन द्वारा यात्रा सीजन के दौरान विशेष टीमें नियुक्त की जाएंगी, जो किसी भी वाहन की स्थिति, पार्किंग ब्रेक, टायर चॉक, और रेडियम त्रिकोणीय बोर्ड की जांच करेंगी।              
लेखक- शुभम तिवारी (HNN24X7)

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