उत्तराखंड परिवहन विभाग ने शहर में गलत दिशा में गाड़ी चलाने और बेढंग रुप से गाड़ी चलाने वालों पर नकेल कसते हुए चेकिंग अभियान चलाया और कई वाहन स्वामियों का चालान भी किया । परिवहन विभाग ने शहर के फ्लाइओवर में Wrong Side में वाहनों को चलाने वाले 40 वाहन स्वामियों के ड्राइविंग लाइसेंस तीन महिनों के लिए निलंबित कर दिया और चालान भी काटा।
चूंकि आए दिन शहर में सड़क हादसे होते रहते हैं और वर्तमान समय में राज्य में सड़क हादसों ने जो रफ्तार पकड़ी है उन सभी को मध्यनजर रखते हुए परिवहन विभाग ने एसे चालकों पर कार्यवाही करते हुए उन्हे दंड संहिता के अनुसार दंडित किया। हाल ही में ONGC चौक पर विभत्स कर देने वाले हादसे को सभी लोगो ने देखा परंतु नागरिक उस हादसे से सीख लेते नजर नंही आ रहे हैं। RTO के अनुसार लोग अपना समय बचाने के कारण एसे Shortcuts और Wrong Side lane को अपनाते हैं जो बड़े-बड़े हादसों को दावत दे देता है।
RTO ने बताया कि उनके द्वारा इंटरसेप्चर गाड़ी के उपयोग से भी गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्यवाही करी जा रही है और यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी, RTO की जनमानस से यह अपील भी है कि आप इस तरीके से वाहन चलाने से बचें ताकि आपकी और दूसरे चालक तथा सवारियों की जान सलामत रहे।
Wrong Side चले तो खैर नंही
RTO शैलेश तिवारी ने विस्तृत जानकारी साझा करते हुए कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति गलत दिशा में वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो भारतीय मोटर एक्ट के तहत दोषी पर 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का चालान या 6 महीने की जेल की सजा का भी प्रावधान है। यदि कोई भी चालक दूसरी बार नियमों का उलंघन करते हुए पाया जाता है तो उसपर दस हजार रुपये का जुर्माना या दो साल के कारावास की सजा का प्रावधान है। साथ ही साथ यदि कोई चालक पहली बार नियमों का उलंघन करता है तो 3 महीनों के लिए उसके ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड किया जाता है और दूसरी बार पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त करने का भी प्रावधान है और यदि चालक दोबारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहे तो पहले चालक की काउंसिलिंग कराई जाएगी।