MLC चुनाव के चलते यूपी में 3 दिन तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें
शराब बेचने व पेश करने की नहीं होगी इजाजत
अभिषेक प्रकाश द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि जनपद लखनऊ की समस्त आबकारी अनुज्ञापनों को मतदान दिवस की समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व अर्थात 07.04.2022 को सायं 04:00 बजे से 09.04.2022 को मतदान समाप्ति तक और मतगणना 12.04.2022 को बंद किया जाना आवश्यक है।
यह भी पढे़ं- मांस कारोबारियों के साथ पुलिस की बैठक
जिलाधिकारी ने जारी आदेश में बताया कि जनपद लखनऊ के समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शॉप, भांग, ताड़ी, बार अनुज्ञापन, मिथाइल अल्कोहल सम्बन्धी अनुज्ञापनों, सीएसडी डिपो एवं समस्त सैन्य, अद्वसैनिक कैन्टीन और समस्त प्रकार के फुटकर एवं थोक अनुज्ञापन अथवा मदिरा बिकी के अन्य सभी संस्थान मतदान की समाप्ति से 48 चण्टे पूर्व 07.04.2022 को सायं 04:00 बजे से दिनॉक 09.04.2022 को मतदान समाप्ति तक और 12.04.2022 को सम्पूर्ण दिवस पूर्णतया बंद रखने का अर्थात मद्यनिषेध घोषित करने का आदेश है। इस बंदी अवधि में कोई प्रतिफल अनुज्ञापियों को देय नहीं होगा। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।