Ayodhya Non Veg Ban: उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी अयोध्या की धार्मिक और सांस्कृतिक पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब अयोध्या में नॉनवेज भोजन की बिक्री और आपूर्ति पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 8 जनवरी से लागू हो चुका है।
यह प्रतिबंध केवल होटल, ढाबे और दुकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों पर भी लागू होगा। यानी अब अयोध्या में किसी भी माध्यम से नॉनवेज खाना न तो बेचा जा सकेगा और न ही मंगाया जा सकेगा।
प्रशासन के अनुसार, यह रोक अयोध्या धाम और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर पूरी तरह लागू होगी। इसके अलावा होटल, ढाबा, गेस्ट हाउस और होम-स्टे में भी नॉनवेज परोसने पर प्रतिबंध रहेगा।
सहायक खाद्य आयुक्त की ओर से सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में साफ कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमों के पालन के लिए नियमित निगरानी की जाएगी और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई होगी।
बार-बार मिल रही थीं शिकायतें
प्रशासन के मुताबिक, पंचकोसी परिक्रमा क्षेत्र और राम मंदिर के आसपास के इलाकों में बार-बार शिकायतें मिल रही थीं कि प्रतिबंध के बावजूद ऑनलाइन ऐप्स के जरिए मांसाहारी भोजन मंगाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ होटल और होम-स्टे में मेहमानों को नॉनवेज खाना और शराब परोसने की शिकायतें भी सामने आई थीं।
इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन की आपूर्ति पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है।
पहले से बैन है शराब और मांस की बिक्री
गौरतलब है कि इससे पहले मई 2023 में अयोध्या नगर निगम ने राम पथ पर शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी भी कुछ जगहों पर शराब की बिक्री जारी है।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि मांस की दुकानों को हटाया जा चुका है, जबकि शराब की दुकानों पर कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन की अनुमति जरूरी होती है।
प्रशासन का बयान
सहायक खाद्य आयुक्त माणिक चंद्र सिंह ने बताया कि शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा,’ऑनलाइन माध्यम से मांसाहारी भोजन की आपूर्ति की शिकायतें मिली थीं। इसके बाद ऑनलाइन नॉनवेज डिलीवरी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी होटल, दुकानदार और डिलीवरी कंपनियों को इसकी जानकारी दे दी गई है और नियमों के पालन के लिए लगातार निगरानी की जाएगी।’
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