लखीमपुर खीरी के तिकुनिया मे हुई हिंसा का मामला काफी समय से सुर्खियों में चल रही है जिसमें छानबीन कर रही टीम ने आज कोर्ट में में 5 हजार पन्नों की चार्जशीट फाईल की है। बीते साल 3 अक्टूबर को तिकुनिया हिंसा में 4 किसानों व 1 पत्रकार समेत 8 लोगों की मृत्यु हुई थी।
तिकुनिया कस्बें मे हुई हिंसा के मामलें की स्पेशल रिसर्च टीम के इंवेस्टिगेटर विद्याराम दिवाकर ने छानबीन पूरे करके 3 माह पूर्ण होते ही सीजेएम चिंताराम के कोर्ट में आज सुबह 11:30 बजे 14 आरोपियों के विरूद्ध चार्जशीट फाईल कर दी है। इस केस में लगभग 3 माह तक चली जांच-पड़ताल में स्पेशल रिसर्च टीम ने यह स्पष्ट कर दिया कि 3 अक्टूबर को तिकुनिया में हुई हिंसा सोच-विचार करके हत्या के इरादे से की गई थी।
मंत्री टेनी का रिश्तेदार भी है घटना में आरोपी
तिकुनिया कांड में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को पुलिस ने मुख्य आरोप व अन्य सभी 13 आरोपियों को भी गुनहगार माना है। कोर्ट में पेश किए गए आरोप पत्र में पुलिस ने मंत्री टेनी के रिश्तेदार वीरेंद्र शक्ला को सबूत मिटाने व झूठी खबर देने के मामले मे गुनहगार माना है।
मामले में 13 आरोपी अभी जेल में हैं
तिकुनिया मामले में तीन माह पूर्व हटना की रात को दर्ज हुए केस में इंवैस्टिगेटर विद्याराम दिवाकर ने 13 आरोपियों पर आरोप तय किए थे किंतु बाद में वीरेंद्र शुक्ला का भी दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार इस केस में आशीष मिश्र सहित गिरफ्तार हुए 13 आरोपी जेल में है।
इंवेस्टिगेशन में सभी के गुनाह हुए प्रूव
इंवेस्टिगेटर विद्याराम ने कोर्ट को बताया कि विचार-विमर्श व एविडेंस के मद्देनजर मुख्य आरोपी आशीष मिश्र, अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट, सत्य त्रिपाठी, लतीफ उर्फ काले, शेखर भारती, सुमित जायसवाल, आशीष पांडेय, लवकुश, शिशुपाल, उल्लास कुमार त्रिवेदी, रिंकू राना, धर्मेंद्र कुमार बंजारा ने सोच समझकर षडयंत्र के चलते घटना को अंजाम दिया था। इंवेस्टिगेटर के अनुसार इन सभी के विरूद्ध हत्या, हत्या कि कोशिश, अंग-भंग करने, गैरकानूनी ढंग से हथियार रखने व आर्म्स एक्ट का गुनह प्रूव हुए। इन पर 147148/149/307/326/34/427/120बी/तथा 3/25, 3/27, आर्म्स एक्ट की धाराएं लगी वहीं वीरेंद्र शुक्ला के खिलाफ धारा 201 लगाई गई है।
अंजली सजवाण