ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा-पाठ की मांग के अधिकार मामले पर आज सुनवाई होगी। इस केस की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की कोर्ट में होगी।
तो इस मामले में अंजुमन इंतजामिया ने पोषणीयता के बिंदु पर अपनी दलील में कहा कि वाद में मस्जिद हटाने, मुश्लिमों का प्रवेश रोकने की बात और जमीन देने की बात कही गई है। जबकि 1669 में ही मस्जिद बनने की बात हिदू पक्ष ही कह रहा है जो लगभग 350 वर्ष पुरानी है।
ऐसे में आजादी के समय जो स्थिति थी वैसी ही रहेगी ऐसे में विशेष धर्म स्थल कानून लागू होगा और कंस्ट्रक्शन हटाकर देने की मांग सम्बन्धी वाद खारिज होने योग्य है और वाद पोषणीय नहीं है,अदालत में वादी पक्ष की तरफ से वाद में उठाये गएहै। तो शुरुआती 55 पैरे को अंजुमन की तरफ से क्रमवार दलील पेश की,अदालत में दलील जारी है और सुनवाई के लिए बुधवार यानि आज की तिथि नियत कर दी थी।