इलेक्ट्रानिक उपकरण जलते ही यूपीसीएल को देना होगा दस गुना अधिक मुआवजा ।
उत्तराखंड में हाई वोल्टेज की वजह से अगर इलेक्ट्रानिक उपकरण जलते हैं तो यूपीसीएल को दस गुना अधिक मुआवजा देना होगा। नए विनियम में बिजली के कनेक्शन और बिलों में गड़बड़ी के लिए भी समयसीमा तय कर दी गई है।
बता दे कि 15 दिन में कनेक्शन न देने पर उपभोक्ताओं को जमा राशि पर प्रति एक हजार पर पांच रुपये का मुआवजा। अधिकतम 500 रुपये प्रतिदिन।
60 दिन में 11 केवी का कनेक्शन न देने पर 500 रुपये प्रतिदिन का मुआवजा मिलेगा।
एलटी कनेक्शन में 15 दिन और एचटी या ईएचटी में 30 दिन में निस्तारण न करने पर 50 रुपये प्रतिदिन मुआवजा।
तो वही शहरी क्षेत्रों में चार घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में आठ घंटे, दुर्गम क्षेत्रों में 12 घंटे में आपूर्ति बहाल न हुई तो 20 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मुआवजा देना होगा। पूरा मोहल्ला प्रभावित होने पर हर उपभोक्ता को दस रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मुआवजा मिलेगा।
यूपीसीएल को एलटी लाइन 15 दिन और एचटी लाइन 90 दिन में ठीक न की तो हर उपभोक्ता को 200 रुपये प्रतिदिन और सामूहिक रूप से प्रभाव होने पर प्रति उपभोक्ता 100 रुपये प्रतिदिन हर्जाना चुकाना पड़ेगा।
अगर पंखा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, मिक्सर, ग्राइंडर, टोस्टर आदि फुंकने पर 1000 रुपये मुआवजा मिलेगा। 43 इंच का कलर टीवी, सेमी ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन, 200 लीटर तक का फ्रिज, माइक्रोवेव, चिमनी फुंकने पर 3000 रुपये मुआवजा मिलेगा। 43 इंच से अधिक का कलर टीवी, ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, एसी, डिशवॉशर, 200 लीटर से अधिक फ्रिज फुंकने पर 5000 रुपये मुआवजा मिलेगा। पहले मुआवजे की राशि 500 रुपये थी।
पहला कनेक्शन जारी होने के दो माह के भीतर न देने पर बिल की गई राशि का 10 प्रतिशत मुआवजा देना होगा। पहले यह राशि 100 रुपये थी।
बिल से जुड़ी शिकायतें : हाथ से लिखी शिकायतों पर तुरंत, डाक से मिली शिकायतों पर तीन दिन के भीतर निस्तारण न किया तो बिल की राशि का अधिकतम 10 प्रतिशत या 500 रुपये के साथ ही उपभोक्ता को हर दिन 20 रुपये मुआवजा देना होगा।
तो रिकनेक्शन चार्ज लेने के पांच दिन के भीतर कार्रवाई न की गई तो यूपीसीएल की ओर से 100 रुपये प्रतिदिन मुआवजा देना होगा।
सात दिन के भीतर कार्रवाई न की तो 100 रुपये प्रतिदिन हर्जाना उपभोक्ता को भुगतान करना होगा।
कलेक्शन कटने के 30 दिन के भीतर रिफंड न करने पर 100 रुपये प्रतिदिन हर्जाना देना होगा।