उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का बड़ा कदम, पौड़ी गढ़वाल के निजी स्कूल RTE नियमों का उल्लंघन….स्कूलों को भेजे नोटिस, प्रदेशभर में संभावित कार्रवाई

उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का बड़ा कदम

 

 

उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पौड़ी गढ़वाल में निजी स्कूलों की मान्यता और नियमों के उल्लंघन के मामलों की जांच के आदेश दिए हैं। शिकायतों के बाद, आयोग ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को पूरे जिले के निजी विद्यालयों की गहन जांच का निर्देश दिया है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो भी स्कूल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस जांच में अधिकारियों से भी जवाब तलब किया जाएगा ताकि निजी शिक्षण संस्थानों में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

 

पौड़ी गढ़वाल के निजी स्कूल RTE नियमों का उल्लंघन

 

उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पौड़ी गढ़वाल के कई निजी स्कूलों पर बड़ी जांच शुरू कर दी है, क्योंकि ये स्कूल “शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009” (RTE) के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। आयोग द्वारा कई बार नोटिस देने के बावजूद इन स्कूलों ने विभिन्न बहाने बनाकर नियमों की अनदेखी की। मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी निजी स्कूलों के मान्यता प्रमाण पत्र, सोसायटी पंजीकरण एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों के प्रमाण पत्रों की पूरी जांच करें। साथ ही उन स्कूलों की सूची भी तैयार की जाएगी जो बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं और अब तक उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का भी ब्यौरा माँगा जाएगा।

 

स्कूलों को भेजे नोटिस, प्रदेशभर में संभावित कार्रवाई

 

उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फिलहाल पौड़ी गढ़वाल जिले तक सीमित कार्रवाई के बाद बड़े निजी स्कूलों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। आयोग के सचिव शिव कुमार बरनवाल के अनुसार प्रदेश के अन्य जिलों से भी लगातार शिकायतें मिल रही हैं और प्रभावशाली स्कूलों के दबाव के बावजूद आयोग ने सिस्टम को कड़ी चेतावनी दी है। आयोग की यह पहल आने वाले समय में पूरे प्रदेश के निजी विद्यालयों पर सख्त निगरानी और कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, ताकि बच्चों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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