Supreme Court on Stray Dogs: उच्चतम न्यायालय ने आवारा कुत्तों के मामले में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। अदालत ने पूछा कि 22 अगस्त के आदेश के बावजूद अब तक अनुपालन हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया गया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी इस मामले में फटकार लगाई है।
केवल तीन ही राज्यों ने हलफनामे दाखिल किए
सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया शामिल हैं, ने कहा कि केवल दिल्ली नगर निगम, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना ने ही अपने हलफनामे दाखिल किए हैं। बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक जवाब नहीं दिया। अदालत ने इस पर नाराजगी व्यक्त की।
सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला अपने अधिकार में लेते हुए देखा। 22 अगस्त के आदेश में कोर्ट ने इस मुद्दे का दायरा दिल्ली-एनसीआर से बढ़ाकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया। अदालत ने कहा कि आवारा कुत्तों के मामलों में अब सभी राज्यों को जिम्मेदारी से कदम उठाना होगा।
मामला सभी राज्यों में बढ़ाया गया
सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला अब अपने हाथ में ले लिया है। 22 अगस्त के आदेश में कोर्ट ने कहा कि यह अब सिर्फ दिल्ली-एनसीआर का नहीं, बल्कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मामला है। अदालत ने कहा कि अब हर राज्य को आवारा कुत्तों के मामले में जिम्मेदारी से काम करना होगा।
View this post on Instagram
पहले आदेश में बदलाव
पहले कोर्ट ने कहा था कि टीकाकरण किए गए आवारा कुत्तों को बाड़ों से बाहर नहीं छोड़ा जाए। बाद में अदालत ने इसे बदलकर कहा कि कुत्तों को पहले नसबंदी और दवाई देने के बाद ही छोड़ा जाए। अदालत ने अपने पुराने आदेश को ‘बहुत सख्त’ बताया।
अनुपालन न करने पर चेतावनी
कोर्ट ने कहा कि 22 अगस्त के हलफनामे में सब निर्देश साफ़ लिखे थे। फिर भी कई राज्यों ने हलफनामा नहीं भेजा। अदालत ने चेतावनी दी कि अब कोई देरी स्वीकार नहीं होगी।
अदालत ने चिंता जताई कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों की सुरक्षा पर असर पड़ेगा और देश की विदेशों में छवि खराब होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 नवंबर तक हलफनामे के साथ अदालत में आना होगा।
Read more:- Puja Special Trains List Today: छठ और दिवाली पर यात्रियों के लिए राहत, आज चलेंगी 10 पूजा स्पेशल ट्रेनें

