Uttarakhand-मिठाई खरीदने से पहले देख सकेंगे एक्सपायरी डेट, 26 अक्टूबर से लागू होगा नियम

उत्तराखंड में खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे पर निर्माण व उपयोग की अंतिम तिथि दिखाना होगा अनिवार्य

देहरादून। मिठाई खरीदते समय अब ग्राहकों को यह जानने का भी मौका मिलेगा कि वह कब बनी है और कितने समय तक खाने योग्य है। उत्तराखंड में 26 अक्टूबर से खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की बिक्री के लिए नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसके तहत दुकानदारों को बिक्री के लिए रखी मिठाइयों की ट्रे और काउंटर पर निर्माण तिथि के साथ एक्सपायरी डेट या यूज बाई डेट भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने उपभोक्ताओं की सेहत और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है।

अब ट्रे पर दिखानी होगी तारीख

खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यह व्यवस्था पूरे उत्तराखंड में लागू होगी। अब तक पैकेट में बिकने वाली मिठाइयों पर जरूरी जानकारी अंकित होती थी, लेकिन खुली मिठाइयों के मामले में ग्राहकों को अक्सर यह पता नहीं चल पाता था कि उत्पाद कब तैयार किया गया और उसका इस्तेमाल कब तक किया जा सकता है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद दुकानदारों को यह जानकारी ग्राहकों के सामने प्रदर्शित करनी होगी।

एक दिन से 30 दिन तक हो सकती है उपयोग अवधि

खाद्य सुरक्षा विभाग के निरीक्षण के दौरान सामने आया कि खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की निर्माण तिथि तथा उपयोग की अंतिम तारीख की जानकारी ग्राहकों को नहीं मिल पा रही थी। जबकि सभी मिठाइयों की उपयोग अवधि एक जैसी नहीं होती। कुछ उत्पाद केवल एक दिन तक उपयोग योग्य होते हैं, जबकि कुछ की अवधि 30 दिन तक हो सकती है। ऐसे में निर्माण और उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित होने से ग्राहक मिठाई की ताजगी और उसकी उपयोग अवधि के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे।

त्योहारी सीजन में ग्राहकों को होगा फायदा

त्योहारों और शादी-विवाह के सीजन में मिठाइयों की मांग बढ़ने के साथ दुकानों पर बड़ी मात्रा में मिठाइयां तैयार कर बिक्री के लिए रखी जाती हैं। ऐसे में नई व्यवस्था ग्राहकों के लिए खास मायने रखती है। तारीख की जानकारी उपलब्ध होने से लोग मिठाई खरीदते समय अधिक जागरूक होकर फैसला ले सकेंगे। साथ ही दुकानदारों को भी खाद्य सुरक्षा से जुड़े निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जारी आदेश

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 18(1)(a) और 30(2)(d) के प्रावधानों के तहत यह निर्णय लिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय के अनुसार, उपभोक्ताओं को खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की निर्माण तिथि व उपयोग अवधि की जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी है। इसी उद्देश्य से 26 अक्टूबर 2026 से पूरे उत्तराखंड में यह व्यवस्था लागू की जा रही है।

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