पैन से आधार लिंक कराने वाले धारको के लिए खुशखबरी आयी है सरकार ने आधार से पेन कार्ड को लिंक कराने की तिथि आगे बढ़ा दी है । पहले जहां पैन से आधार लिंक की अंतिम तिथि 30 मार्च थी अब वह तिथि 30 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है ।सरकार ने धारकों के लिए यह तिथि 3 महीने और बढ़ा दी है । आयकर विभाग के मुताबिक अभी तक 2 करोड़ पैन धारको ने अपने आधार को पेन से लिंक नही कराया था ।जिसके चलते आयोग ने तिथि को आगे बढ़ाया ।इनकम टैक्स की धारा 1961 के मुताबिक पैन कार्ड धारकों को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है ऐसा न करने से जुर्माना लगेगा ।न कार्ड के बिना आप 50 लाख रुपये से अधिक का सोना नहीं खरीद पाएंगे। आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आप लंबित रिटर्न को हैंडल नहीं कर पाएंगे। टीसीएस/टीडीएस आवेदनों की उच्च दर होगी। बिना पैन के आपके लिए बैंक अकाउंट खोलना मुश्किल होगा। क्रेडिट कार्ड मिलने में मुश्किल होगी।