ज्ञानवापी परिसर के एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने के आदेश पर आज सुनवाई
बता दें कि ज्ञानवापी परिसर के एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने के आदेश से जुड़े मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई होगी।
इससे पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सी एस वैद्यनाथन ने कहा था कि विवादित परिसर मंदिर का हिस्सा है। यह नंगी आंखों से देखने से स्पष्ट होता है। इसलिए सर्वे किया जाना चाहिए ताकि सच बाहर आ सके। याचिका की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने कहा, इस बिंदु पर फैसला सुरक्षित किया जा सकता है।
तो वही मंदिर पक्ष के अधिवक्ता ने कहा था कि 13 अगस्त 1998 को सुनवाई पर रोक लगी थी, जिसे बढ़ाया नहीं गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से कहा, यदि केस की सुनवाई पर रोक लगी है और इसे बढ़ाया नहीं गया है तो छह माह बाद वह रोक स्वयं खत्म हो जाएगी। इसलिए अधीनस्थ अदालत ने सुनवाई करते हुए सच का पता लगाने के लिए सर्वे कराने का आदेश दिया है,