MP : CM मोहन यादव ने दिए खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश, पढ़िए..

MP : CM मोहन यादव ने दिए खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश, पढ़िए..

एक्शन में नए CM मोहन यादव, लाउडस्पीकर बैन, खुले में मीट-मछली बिक्री पर पाबंदी

मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने धार्मिक स्थलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने के भी निर्देश दिए हैं।

अब तेज आवाज में नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर

शपथ ग्रहण के बाद मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई. इसमें दोनों डिप्टी सीएम और कार्यवाहक मुख्य सचिव वीरा राणा उपस्थित रहीं. सीएम ने बैठक में पहला निर्णय धार्मिक स्थलों पर डेसिबल सीमा से ज्यादा आवाज वाले लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने का लिया. नियंत्रित आवाज में इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं रहेगी. इतना ही नहीं, सीएम ने खुले स्थानों पर मांस और मछली की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया.

‘उड़नदस्ता रखेगा पैनी नजर’

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) डॉ. राजेश राजोरा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के आधार पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए दिशा-निर्देश भी तत्काल कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए हैं. धार्मिक स्थलों पर संगीत बजाने वाले लाउडस्पीकर और डीजे सिस्टम के ध्वनि स्तर की निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में एक उड़न दस्ता गठित किया जाएगा.

‘हर जिले में होगी साइबर तहसील’

कैबिनेट ने एकल-खिड़की सुविधा के जरिए ‘नामांतरण’ (संपत्ति का हस्तांतरण) की सुविधा के लिए 1 जनवरी, 2024 से राज्य के सभी 55 जिलों में साइबर तहसील योजना को लागू करने का भी निर्णय लिया. इसमें रजिस्ट्री के बाद खरीददार के पक्ष में अविवादित नामांतरण फेसलेस, पेपरलेस तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए 14 दिन में बिना आवेदन के और बिना तहसील के चक्कर लगाए ऑटोमैटिक तरीके से हो जाता है. खसरे और नक्शे पर खरीददार का नाम चढ़ जाता है. मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि 15 से 31 दिसंबर तक खुले में मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने के लिए खाद्य विभाग, पुलिस और स्थानीय शहरी निकायों द्वारा एक अभियान चलाया जाएगा.

मार्कशीट और डिग्री सुरक्षित रखने के लिए डिजीलॉकर’

उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य के सभी 16 सरकारी और 53 निजी विश्वविद्यालयों के छात्रों की मार्कशीट डिजीलॉकर में अपलोड की जाएंगी और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि युवाओं को नई शिक्षा नीति के तहत अधिकतम लाभ मिले. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक सरकारी कॉलेज को स्मार्ट क्लास सेमिनार हॉल और हॉस्टल जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ ‘पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में अपग्रेड किया जाना चाहिए.

‘अपराधियों पर सख्ती की तैयारी’

अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सीएम यादव ने पुलिस अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि जमानत पर छूटा व्यक्ति अगर दोबारा अपराध करता है तो उसकी जमानत रद्द कर दी जाए और उसे जेल भेज दिया जाए. कैबिनेट ने तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए बोनस को 3000 रुपये प्रति बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपये करने का भी फैसला किया. बीजेपी ने यह अपने चुनावी घोषणापत्र में वादा किया था.

क्या हैं मोहन यादव सरकार के बड़े फैसले…

1. धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर पर रोक लगाई जाएगी.
2. बिना लाइसेंस खुले में मांस-मछली या अंडे बेचने पर प्रतिबंध रहेगा. नियमों का उल्लंघन करने पर सख्ती की जाएगी. 15 दिन का विशेष अभियान चलेगा.
3. 52 निजी और 16 सरकारी यूनिवर्सिटी में डिजीलॉकर अनिवार्य होगा. स्टूडेंट्स का डेटा अब डिजीलॉकर में रखा जाएगा.
4. हर जिले में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज खुलेंगे. नई शिक्षा नीति के तहत हर कोर्स की पढ़ाई होगी.
5. तेंदूपत्ता पर बोनस प्रति बोरा 3 हजार से बढ़ाकर 4 हजार रुपए किया गया. इससे 35 लाख से ज्यादा तेंदूपत्ता संग्राहक लाभान्वित होंगे और 162 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिल सकेंगे.
6. आदतन अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा. ताकि वो जमानत पर छूटने के बाद फिर से अपराध ना कर सकें. जमानत को निरस्त करवाने की दिशा में कोर्ट आवेदन दिया जाएगा.
7. एक जनवरी 2024 से साइबर तहसील की व्यवस्था की जाएगी. यह प्रदेश के 55 जिलों में लागू होगी.

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