New GST Rates: आज का दिन देश की अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है। 22 सितंबर, सोमवार से केंद्र सरकार ने नई जीएसटी दरों (GST Rates) को लागू कर दिया है। इस बदलाव के साथ टैक्स सिस्टम को और आसान बनाने पर जोर दिया गया है।
सिर्फ दो स्लैब – 5% और 18%
New GST Rates: नए बदलाव के बाद अब केवल दो टैक्स स्लैब होंगे – 5% और 18%। पहले जीएसटी में 0%, 5%, 12%, 18% और 28% की दरें लागू थीं, लेकिन अब इसे बेहद सरल कर दिया गया है।
सरकार का दावा है कि इससे टैक्स स्ट्रक्चर में पारदर्शिता आएगी और आम आदमी से लेकर बिजनेस सेक्टर तक सभी को राहत मिलेगी।
जीरो टैक्स वाली चीजें
New GST Rates: मोदी सरकार ने दिवाली से पहले आम जनता को बड़ा तोहफा दिया है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी कई चीज़ों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।
डेयरी और खाद्य पदार्थ
. अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध
. छेना या पनीर (पहले से पैक और लेबल लगा हुआ)
. पिज्जा ब्रेड
. खाखरा
. चपाती, रोटी, पराठा और अन्य भारतीय रोटियां
दवाइयाँ और स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद
. एगलसिडेज बीटा
. इमीग्लुसेरेज
. इप्टाकोग अल्फा (रिकॉम्बिनैंट कॉएग्यूलेशन फैक्टर VIIa)
. ओनासेमनोजेन एबेपरवोवेक
. एस्किमिनिब
. मेपोलिज़ुमैब
. पेगीलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन
. डाराटुमुमैब (इंजेक्शन और सबक्यूटेनियस दोनों)
. टेकलिस्टामैब
शिक्षा से जुड़ी वस्तुएं
. इरेज़र (रबड़)
. अभ्यास पुस्तिका
. ग्राफ पुस्तिका
. प्रयोगशाला नोटबुक
. सामान्य नोटबुक
. नोटबुक आदि के लिए अनकोटेड पेपर और पेपरबोर्ड
. सभी प्रकार के मानचित्र और चार्ट (एटलस, वॉल मैप्स, स्थलाकृतिक योजनाएँ और ग्लोब)
. पेंसिल शार्पनर
बीमा सेवाएं
. व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा
. स्वास्थ्य बीमा का पुनर्बीमा
. व्यक्तिगत जीवन बीमा
. जीवन बीमा का पुनर्बीमा
5% जीएसटी वाले आइटम्स
डेयरी और वसा उत्पाद
. गाढ़ा दूध
. मक्खन और अन्य वसा (जैसे घी, मक्खन तेल)
. डेयरी स्प्रेड
. पनीर
सूखे मेवे और फल
. ब्राजील नट्स
. बादाम, हेज़लनट, चेस्टनट, पिस्ता, मैकाडामिया नट, कोला नट, पाइन नट
. खजूर, अंजीर, अनानास, एवोकाडो, अमरूद, आम (कटे हुए, सूखे आम को छोड़कर), सूखा मैंगोस्टीन
. खट्टे फल: संतरा, कीनू, क्लेमेंटाइन, चकोतरा, नींबू, लाइम
खाद्य और वनस्पति उत्पाद
. माल्ट
. स्टार्च
. इनुलिन
. वनस्पति रस और अर्क
. पेक्टिक पदार्थ, पेक्टिनेट और पेक्टेट, अगर और अन्य गाढ़ा करने वाले पदार्थ
पशु और अन्य उत्पाद
. जीवित घोड़े
. मांस, मछली, क्रस्टेशियंस, मोलस्क या अन्य जलीय अकशेरुकी के अर्क और रस
. तैयार या संरक्षित मछली
. कैवियार और कैवियार के विकल्प
व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद
. बीड़ी के रैपर के पत्ते (तेंदु)
. भारतीय कत्था
. रबर बैंड
. टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर
. हेयर ऑयल, शैम्पू
. शेविंग क्रीम, लोशन और आफ्टरशेव
. डेंटल फ्लॉस, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर
. टॉयलेट सोप (औद्योगिक साबुन को छोड़कर)
. मोमबत्तियाँ और हस्तनिर्मित मोमबत्तियाँ
. दूध पिलाने की बोतलें और निप्पल
. प्लास्टिक के मोती
अन्य उत्पाद
. मार्जरीन, लिनोक्सिन, ग्लिसरॉल (क्रूड, वॉटर और लाइज)
. वनस्पति मोम और पशु मोम
. चॉकलेट और कोकोआ उत्पाद
. पास्ता, कॉर्न फ्लैक्स, बल्गर गेहूं, अन्य सीरियल उत्पाद, फोर्टिफाइड राइस कर्नेल
. पैस्ट्री, केक, बिस्किट, सीलिंग वेफर्स, राइस पेपर
. सिरका या एसिटिक एसिड से तैयार सब्जियां, फल और पौधों के भाग
. सॉस, मिश्रित मसाले, सरसों पाउडर और भोजन, करी पेस्ट, मेयोनेज़, सलाद ड्रेसिंग
. आइसक्रीम और अन्य जमे हुए खाद्य उत्पाद
. मिनरल वॉटर, एरेटेड वॉटर (बिना चीनी/फ्लेवर)
. वनस्पति आधारित दूध पेय
. मार्बल और ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक
. लकड़ी के पैकिंग केस, बॉक्स, पैलेट आदि
. मानव निर्मित फिलामेंट का सिलाई धागा
18% जीएसटी वाले आइटम्स
. बीड़ी
. सीमेंट (पोर्टलैंड, एल्युमिनस, स्लैग, सुपर सल्फेट, हाइड्रोलिक)
. कोयला और कोयले से बने ईंधन
. लिग्नाइट
. पीट
. मेन्थॉल और मेन्थॉल क्रिस्टल (प्राकृतिक को छोड़कर), पेपरमिंट तेल, डी-टरपिनेटेड मेन्था ऑयल, डी-मेन्थोलाइज्ड ऑयल, स्पीयरमिंट तेल, मेन्था पिपेरिटा तेल
. गंधयुक्त पदार्थ (अगरबत्ती, लोबान, धूप, संब्रानी को छोड़कर)
. बायोडीजल (ओएमसी को सप्लाई किए जाने वाले को छोड़कर)
. 2500 रुपये प्रति यूनिट से अधिक मूल्य वाले बुने या क्रोशिया से बने परिधान और सहायक वस्त्र
. एयर कंडीशनिंग मशीनें (फैन और ह्यूमिडिटी कंट्रोल वाले)
40% जीएसटी वाले आइटम्स
. पान मसाला
. अनिर्मित तंबाकू, तंबाकू अपशिष्ट
. तंबाकू से बने सिगार, चुरूट, सिगारिलो, सिगरेट और अन्य उत्पाद
. निकोटीन या तंबाकू विकल्प वाले इनहेल उत्पाद (बिना जलाए)
. एरेटेड वॉटर और अन्य शीतल पेय जिनमें चीनी या फ्लेवर मिलाया गया हो
. कैफीन युक्त पेय
. कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक या फलों के रस वाले कार्बोनेटेड पेय
. 1200 सीसी से अधिक इंजन क्षमता या 4000 मिमी से लंबाई वाले हाइब्रिड मोटर वाहन
. 350 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें
. पर्सनल उपयोग के लिए विमान
. मनोरंजन और खेल के लिए नौकाएं और जहाज
. स्मोकिंग पाइप, सिगार और सिगरेट होल्डर
नई दरों का सबसे बड़ा फायदा आम जनता को रोजमर्रा के खर्चों में मिलेगा। खाने-पीने की चीज़ें, किताबें, बच्चों के कपड़े और घरेलू ज़रूरतों पर टैक्स न होने से घर का बजट हल्का होगा। वहीं, सिगरेट, शराब, पान मसाला और महंगी कारों जैसे उत्पादों पर टैक्स बढ़ने से इनकी खपत पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया गया है।
Read more:- PM Modi Bhavnagar Project: पीएम मोदी ने 34,000 करोड़ परियोजनाओं का किया उद्घाटन, गुजरात में विकास की नई लहर.

