आने वाले 15 दिन दिल्ली के लिए बेहद अहम, जानिए ग्रैप-3 लागू हुआ तो क्या होगा?
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण ने सरकार के प्रयासों को विफल कर दिया है. अगर पॉल्यूशन बढ़ने की रफ्तार यही रही तो जल्द एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार जा सकता है. तब राजधानी में ग्रेडेड रेस्पॉन्स ऐक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू कर दिया जाएगा. इसके साथ और कड़ी बंदिशें भी लागू होगी. इसमें दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में पेट्रोल से चलने वाले बीएस-3 इंजन और डीजल से चलने वाले बीएस-4 चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लग जाएगी.
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, “इस वर्ष दिल्ली में 200 से अधिक दिनों तक अच्छी वायु गुणवत्ता देखी गई. विशेषज्ञों के मुताबिक, आने वाले 15 दिन बेहद अहम हैं. वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार तमाम पहल कर रही है. वायु प्रदूषण की समस्या पूरे उत्तर भारत में है, इसके लिए केंद्र सरकार भी सक्रिय हो गई होगी. इस पर सभी राज्यों और केंद्र को मिलकर काम करना होगा.”
अभी लागू है ग्रैप का दूसरा चरणःदिल्ली-एनसीआर में ग्रैप का दूसरा चरण लागू हो चुका है. इसके तहत एयर पॉल्यूशन पर अंकुश लगाने के लिए कुछ उपायों को बढ़ा दिया गया है. मसलन, सीएनजी, इलेक्ट्रिक बसों के साथ मेट्रो सेवाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है. पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी की गई है. इसका मकसद प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन पर लगाम लगाना है. यदि प्रदूषण इसी तरह बढ़ता रहा तो जल्द ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियां लागूं हो जाएगी.
ग्रैप के तीसरे चरण में लगने वाली बंदिशें
आसपास जाना हो तो पैदल या साइकिल का प्रयोग करें, वाहन से न जाएं.लोग वर्क फ्रॉम होम करें या शेयरिंग या सार्वजनिक वाहन से ऑफिस जाएं.ठंड से बचने के लिए कोयला या लकड़ी न जलाएं. सुरक्षा गार्ड को इलेक्ट्रिक हीटर दें.
अभी लागू हैं ये पाबंदियां
10 साल से अधिक पुराने डीजल व 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाने पर रोक.कूड़ा जलाने (बायोमास बर्निंग) पर प्रतिबंध है, अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है.सभी प्रकार के होटलों, ढाबों में कोयले और लकड़ी के उपयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है.
ग्रैप के दूसरे चरण में लोगों से की गई हैं ये अपील
वाहनों के इंजन की ट्यूनिंग करवाएं, टायर का प्रेशर ठीक रखें और प्रदूषण की जांच जरूर कराएं.इलेक्ट्रिक और हाईब्रीड वाहन का ज्यादा प्रयोग करें, लाल बत्ती होने पर वाहन को बंद रखें.लोग निजी वाहन की जगह यातायात के सार्वजनिक वाहन बस, मेट्रो, ट्रेन आदि का प्रयोग करें.
दिल्ली में पुरानी डीजल बसों के प्रवेश पर रोकःप्रदूषण की रोकथाम को लेकर एनसीआर के शहरों से दिल्ली में चलने वाली डीजल की बीएस 3 और बीएस 4 बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध है. हालांकि, एनसीआर के बाहर से दिल्ली में आने वाली बीएस 3 व बीएस 4 बसों को 30 जून तक छूट दी गई है. 1 जुलाई 2024 से सभी बीएस 3 व बीएस 4 बसों के दिल्ली में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा.