उत्तराखंड ऊर्जा निगम की ओर से उपभोक्ताओं को राहत, इतने रुपये प्रति यूनिट मिलेगी छूट….जानिए किसको-कितनी मिलेगी छूट

उत्तराखंड ऊर्जा निगम की ओर से उपभोक्ताओं को राहत

 

उत्तराखंड ऊर्जा निगम ने बीते समय पहले ही जनता को आगाह किया था कि जल्द ही बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं, जिससे आम-आदमी की जेब पर खासा असर पड़ने वाला है लेकिन, अब उत्तराखंड ऊर्जा निगम ने उपभोक्ताओं के लिए एक राहत जारी करी है। दरअसल, उत्तराखंड ऊर्जा निगम द्वारा उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को मई माह के बिजली बिल में औसतन 89 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है और यह निर्णय उत्तराखंड ऊर्जा निगम ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ विनियमों के अनुसार लिया है। आपको बता दें कि इस टैरिफ विनिमयों में स्पष्ट किया गया है कि यदि उत्तराखंड ऊर्जा निगम की मासिक विद्युत क्रय लागत स्विकृत विद्युत क्रय लागत से अधिक होती है तो उसे उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में फ्यूल एंड पावर पर्चेज कास्ट एडजेस्टमेंट (एफपीपीसीए) मद में चार्ज किया जाता है। जबकि वहीं अगर मासिक विद्युत क्रय लागत अनुमोदित विद्युत क्रय लागत से कम होती है तो उसे उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में एफपीपीसीए मद में वापस किया जाता है।

 

 

इतने रुपये प्रति यूनिट मिलेगी छूट

 

 

इस प्रकार उत्तराखंड ऊर्जा निगम द्वारा इस निर्णय के तहत कुल 101 करोड़ (0.89 रु. प्रति यूनिट) छूट प्रदान करने के आदेश जारी किए गए हैं। जबकि, इससे पहले भी उत्तराखंड ऊर्जा निगम द्वारा जुलाई 2024 में औसतन रु. 0.30 प्रति यूनिट, अगस्त, 2024 में रु. 0.52 प्रति यूनिट, सितंबर 2024 में रु. 0.23 प्रति यूनिट, अक्टूबर 2024 में रु. 0.70 प्रति यूनिट, नवंबर 2024 में रु. 0.88 प्रति यूनिट, दिसंबर 2024 में रु. 0.85 प्रति यूनिट, मार्च 2025 में औसतन रु. 1.19 प्रति यूनिट की छूट प्रदान की गई थी। अर्थात जब भी उत्तराखंड ऊर्जा निगम की विद्युत क्रय लागत अनुमोदित क्रय लागत से कम होती है तो उत्तराखंड ऊर्जा निगम द्वारा उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के भुगतान राशि में छूट दी जाती है।

 

जानिए किसको-कितनी मिलेगी छूट

 

उत्तराखंड ऊर्जा निगम के अनुसार आयोग के 2024-25 के लिए अनुमोदित विद्युत क्रय लागत के सापेक्ष माह मार्च 2025 की विद्युत क्रय लागत मद में भारी बचत हुई, लिहाजा इस बचत धनराशि को उत्तराखंड ऊर्जा निगम की ओर से उपभोक्ताओं को मई 2025 महिने के विद्युत उपभोग के सापेक्ष निर्गत बिलों में एफपीपीसीए मद में छूट के रुप में दी जाएगी। आपको बतातें चलें कि उत्तराखंड ऊर्जा निगम द्वारा उपभोक्ता श्रेणी प्रति यूनिट छूट के चलते घरेलू 26 पैसे से 71 पैसे, अघरेलू 103 पैसे, गर्वमेंट पब्लिक यूटिलिटी 97 पैसे, प्राइवेट ट्यूबवेल 31 पैसे, कृषि गतिविधियां 44 पैसे से 51 पैसे, एल टी इंडस्ट्री 95 पैसे, एचटी इंडस्ट्री 95 पैसे, मिक्स लोड 89 पैसे, रेलवे ट्रेक्शन 89 पैसे, ईवी चार्जिंग स्टेशनन 89 पैसे एंव अन्य निर्माण कार्यों के लिये अस्थायी विद्युत आपूर्ति 110 पैसे छूट निर्धारित करी गई है।

 

 

 

 

 

लेखक- शुभम तिवारी (HNN24X7)

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