उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधायक संजय डोभाल की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, जांच में सहयोग के निर्देश

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधायक संजय डोभाल की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

 

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने यमुनोत्री (उत्तरकाशी) के निर्दलीय विधायक संजय डोभाल, बड़कोट नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल और उनके 148 समर्थकों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह मामला बड़कोट में पुलिसकर्मियों द्वारा युवक की पिटाई के विरोध में नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करने से जुड़ा है। न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। विरोध प्रदर्शन के कारण हाईवे कई घंटों तक बंद रहा था और आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था।

 

 

हाईवे जाम और सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप

 

उत्तरकाशी जिले में पुलिस ने 6 सितंबर को यमुनोत्री के निर्दलीय विधायक संजय डोभाल, बड़कोट नगरपालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल, अजवीन पंवार, कपिल देव रावत सहित 22 नामजद व्यक्तियों और करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। यह कार्रवाई बड़कोट में नेशनल हाईवे जाम और सार्वजनिक व्यवोस्था बिगाड़ने के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत की गई। पुलिस का कहना है कि इन पर हाईवे अवरुद्ध करने और कानून व्यवस्था में बाधा डालने का आरोप है, जबकि विधायक और उनके समर्थक आरोप लगाते हैं कि पुलिस ने उनके एक समर्थक को रात साढ़े 11 बजे घर से उठा लिया और प्रदेश की कानून व्यवस्था सत्तापक्ष के इशारों पर काम कर रही है।


लेखक- शुभम तिवारी (HNN24X7)

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