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27 जनवरी को प्रदेश में लागू होगा समान नागरिकता कानून (UCC)

प्रदेश में समान नागरिकता कानून को पारित करने के लिए राज्य सरकार पीछले तीन साल से हरकत में रही, जिसके चलते आगामी 27 जनवरी को यानी की गणतंत्र दिवस से एक दिन बाद उत्तराखंड में समान नागरिकता कानून लागू किया जाएगा।

यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) यानी समान नागरिक संहिता एक प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य धर्मों, रीति-रिवाजों और परंपराओं पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को धर्म, जाति और जेंडर के बावजूद सभी के लिए एक समान कानून, लिहाजा प्रदेश में अब जल्द ही यानी 27 जनवरी को उत्तराखंड में UCC को लागू कर दिया जाएगा। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 27 जनवरी को UCC पोर्टल को लांच करेंगे। धामी सरकार की तीन साल की मशक्कत मूर्त रूप लेकर ज़मीन पर उतरेगी, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून आगमन से ठीक एक दिन पहले राज्य में नया कानून लागू हो जाएगा।

27 जनवरी को प्रदेश में लागू होगा समान नागरिकता कानून

        उत्तराखंड में समान नागरिकता कानून को लागू करने के लिए सीएम के सचिव शैलेश बगोली ने सभी विभागों को पत्र भेजा है। इसी दिन मुख्यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी यूसीसी के पोर्टल की लांचिंग भी करेंगे। 27 जनवरी से ही नए कानून की अधिसूचना जारी हो जाएगी। दोपहर साढ़े बारह बजे सचिवालय में होगा यूसीसी का पोर्टल लॉन्च होगा। नए कानून के तहत विवाह पंजीकरण, लिव-इन रिलेशनशिप, लिव-इन में जन्मे बच्चे और लिव-इन रिलेशन के नियमों में बदलाव होंगे।  

HNN 24x7 Desk

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