राज्यपाल ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को दी मंजूरी

प्रदेश में जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने पर अब 10 साल तक की सजा होगी। राज्यपाल ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है।

अपर सचिव विधायी महेश कौशिबा ने विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अब राज्य में संशोधन कानून प्रभावी हो गया है।

  • 50 हजार के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

  • धर्मांतरण कराने वाले को 5 लाख रुपये तक पीड़ित को देने होंगे।

  • जबरन, लालच देकर या धोखे से किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराना जुर्म होगा।

  • दोषी पाए जाने पर उसे 10 साल तक की कैद हो सकती है।

  • उत्तराखंड में 2018 में यह कानून बनाया गया था। उसमें जबरन या प्रलोभन से धर्मांतरण पर एक से पांच साल की सजा का प्रावधान था।

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