दिल्ली-एनसीआर में वायु की गुणवत्ता दिन-प्रतिदिन ख़राब होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे देखते हुए दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र(एनसीआर) में निर्माण कार्य गतिविधियों पर एक बार फिर से प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही राज्यों को इस अवधि में प्रभावित श्रमिकों को भुगतान करने के आदेश दिए हैं ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामाना नहीं करना पड़े।
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बता दें कि न्यायालय ने 22 नवंबर को निर्माण गतिविधियां शुरु करने के निर्णय सुनाया था। वहीं बुधावार रात को अपलोड किए गए एक अंतरिम निर्देश में मुख्य न्यायामुर्ति एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच का कहना था कि, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग(सीएक्यूएम) को एनसीआर और नज़दीक के हिस्सो में बीते सालों के मौजूदा आंकड़ों के आधार पर एयर पौल्यूशन को लेकर सा करने का आदेश दिया है।
-निशा थापा