उत्तराखंड में रसूखदारों का “जंगल राज”, प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे ने सरकारी भूमि पर बनाई अवैध सड़क….मुकदमा हुआ दायर

उत्तराखंड में रसूखदारों का “जंगल राज”

 

उत्तराखंड में भाजपा सरकार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है, उत्तराखंड में आय दिन कोई न कोई अनैतिक कार्य और असामाजिक कार्यों के तार उत्तराखंड भाजपा सरकार से ही जुड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं हाल ही में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बाद अब उनके सुपुत्र भी राज्य और उसकी संपदा को अपनी निजी जागीर समझ रहे हैं, दरअसल पीयूष अग्रवाल पर पहले भी अपने रिजॉर्ट के लिए बिना अनुमति के पेड़ कटान और जेसीबी से खुदान करने के आरोप लगे थे, लिहाजा इस बार भी पीयूष अग्रवाल ने आरोपों को चरितार्थ किया है। पीयूष अग्रवाल पर सरकारी जमीन पर बिना इजाजत के सड़क निर्माण कराने का आरोप लगा है, जिसके चलते पीयूष अग्रवाल के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

 

 

 

प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे ने सरकारी भूमि पर बनाई अवैध सड़क

 

 

 

 

आपको बता दें कि बीते गुरुवार को जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी पीयूष अग्रवाल के खिलाफ उपजिलाधिकारी यमकेश्वर ने अनिल चन्याल की अदालत में मुकदमा दर्ज किया है। उपजिलाधिकारी ने कहा कि पीयूष अग्रवाल ने अपने प्रस्तावित होटल तक पहुंचने के लिए इस सड़क का निर्माण किया है जो कि सरकारी भूमि पर बनाई गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी पीयूष अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज करने से पहले उपराजस्व निरीक्षक सीएस पुंडीर ने इस मामले की जांच की थी, जिसके बाद जांच रिपोर्ट यमकेश्वर के उपजिलाधिकारी को प्रस्तुत की गई।

 

मुकदमा हुआ दायर

 

 

 

 

 

वहीं उपराजस्व निरीक्षक सीएस पुंडीर ने मामले की जांच करते हुए अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सरकारी भूमि पर मुख्य मार्ग से नीचे की ओर अवैध रूप से 24 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी सड़क का निर्माण किया गया है। सीएस पुंडीर ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि उक्त जमीन खसरा नंबर 5889 की सरकारी जमीन है जो कि लक्ष्मण झूला क्षेत्र की मराल ग्राम पंचायत, पट्टी उदय पुर तल्ला के अंतर्गत गांव खैरखाल तोक में है और सरकारी कागजातों में यह जमीन एक झाड़ी के रुप में दर्ज है। वहीं उक्त मामले की संगीनता को लेकर जिलाधिकारी आशीष चौहान ने वर्तमान राजस्व उप निरीक्षक वीएस गुसाईं को दोबारा इस मामले की जांच करने के निर्देश दिए, लेकिन नतीजा जस का तस रहा। वर्तमान राजस्व उप निरीक्षक वीएस गुसाईं ने भी अपनी जांच में सभी आरोपों को पुष्ट पाया, लिहाजा सभी आरोपों की पुष्टि किए जाने के बाद आरोपी पीयूष अग्रवाल के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

 

 

 

 

 

लेखक- शुभम तिवारी (HNN24X7)

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