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विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए लागू हुए नए नियम

सरकार की गाइडलाइंस

भारत में पिछले कुछ दिनों में कोरोना और ओमिक्रोन का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इस संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है जिसमें विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटाइन जरुरी होगा फिर आठवें दिन यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सभी यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर अपने बारे में पूरी और सही सूचना देनी होगी। यात्रा वाले दिन से 14 दिन पहले तक की गई अन्य यात्राओं की जानकारी भी देनी होगी। यात्री को नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट को अपलोड करना होगा। ये टेस्ट यात्रा वाले दिन से अधिकतम 72 घंटे पहले का हो। टेस्ट रिपोर्ट की विश्वसनीयता का भी शपथ पत्र देना होगा। हर यात्री को लिखकर देना होगा कि वे क्वारंटाइन, हेल्थ मॉनिटरिंग से जुड़े सभी नियमों का पालन करेंगे। कोरोना टेस्ट में नेगेटिव आने के बावजूद यात्री 7 दिनों के लिए अनिवार्य होम क्वारंटीन में रहेंगे और फिर आठवें दिन उनका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। यह भी पढ़ें-रक्षा मंत्री राजनाथ सिहं हुए कोरोना पॉजिटिव

भारत में अगले महीने तक पीक पर होगा कोरोना

अमेरिकी हेल्थ एक्सपर्ट से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि भारत में अगले महीने तक कोरोना के केस पीक पर पंहुच जाएंगे अमेरिकी फर्म ने दावा किया है कि अगर इसी रफ्तार से केस बढ़े और ओमिक्रोन इसी तरह फैलता रहा तो फिर भारत में हर दिन कोरोना के नए केस तीन मिलियन यानी 30 लाख हो सकते हैं। आरती राणा

HNN 24x7 Desk

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