बॉलीवुड अभिनेता Salman Khan को फिल्म ‘Kala Hiran: द बैटल फॉर लेगेसी’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाले मामले में फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई को 1 जुलाई 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है।
सलमान खान ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ‘काला हिरण’ फिल्म की रिलीज, प्रमोशन, मार्केटिंग और स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग की थी। उनका कहना है कि फिल्म के मेकर्स ने उनकी अनुमति के बिना उनकी जिंदगी और सार्वजनिक छवि का इस्तेमाल किया है, जिससे उनके व्यक्तित्व अधिकार (पर्सनैलिटी राइट्स) का उल्लंघन हुआ है।
सुनवाई के दौरान फिल्म निर्माताओं की ओर से पेश वकीलों ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्हें याचिका की कॉपी हाल ही में मिली है। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को तय की।
सलमान खान की ओर से वरिष्ठ वकील संदीप सेठी ने कोर्ट से तुरंत अंतरिम राहत देने की मांग की। उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माता सलमान की मंजूरी के बिना उनकी जिंदगी से जुड़े घटनाक्रमों और उनकी सार्वजनिक पहचान का व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं। वकील ने कोर्ट में कहा कि फिल्म का टीजर पहले ही जारी किया जा चुका है और निर्माताओं को सलमान खान की जिंदगी पर उनकी अनुमति के बिना फिल्म बनाने का अधिकार नहीं है।
वहीं, फिल्म निर्माताओं ने किसी भी तरह की अंतरिम रोक का विरोध किया। सुनवाई के दौरान निर्माताओं के वकील ने यह भी बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली हैं और इस संबंध में FIR दर्ज कराई गई है। कोर्ट ने सलमान खान की कानूनी टीम को निर्देश दिया है कि वे मामले से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज प्रतिवादियों को उपलब्ध कराएं।
बता दें कि 12 जून 2026 को फिल्म ‘काला हिरण: बैटल फॉर लेगेसी’ का फर्स्ट लुक और टीजर जारी किया गया था। टीजर में सलमान खान से मिलते-जुलते एक किरदार को दिखाया गया है। साथ ही काला हिरण शिकार मामले, पुलिस जांच और लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी घटनाओं को भी दर्शाया गया है।
अपनी याचिका में सलमान खान ने आरोप लगाया है कि फिल्म निर्माता उनके नाम और पहचान का इस्तेमाल अपने व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि फिल्म की रिलीज से काला हिरण मामले से जुड़ी चल रही कानूनी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने फिल्म की रिलीज, निर्माण, प्रमोशन और स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग की है।
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