Dehradun National Lok Adalat 2026: 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

Dehradun National Lok Adalat 2026: 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, ट्रैफिक चालान समेत कई मामलों का होगा निस्तारण

12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

Dehradun National Lok Adalat 2026 – देहरादून जिले के सभी न्यायालयों में आगामी 12 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तराखंड के दिशा-निर्देशों के तहत होने वाली इस अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी सहमति से मुकदमों का त्वरित निस्तारण करना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सीमा डुंगराकोटी ने बताया कि इस लोक अदालत में विशेष रूप से शमनीय प्रकृति के यातायात चालानों का निपटारा होगा।

इसमें बिना डीएल, बीमा, आरसी, सीटबेल्ट, हेलमेट और तेज गति से वाहन चलाने के चालान शामिल हैं। हालांकि ड्रिंक एंड ड्राइव और नाबालिग द्वारा वाहन चलाने के चालान इसमें शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा चेक बाउंस, सिविल विवाद, मोटर दुर्घटना क्लेम, एमवी एक्ट के कंपाउंडिंग चालान, श्रम, बिजली-पानी और पारिवारिक विवादों का भी निपटारा किया जाएगा। प्राधिकरण ने पक्षकारों से 12 सितंबर से पहले न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर इसका लाभ उठाने की अपील की है।

Dehradun National Lok Adalat में किन मामलों का होगा निस्तारण?

12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के शमनीय और सहमति से सुलझाए जा सकने वाले मामलों की सुनवाई की जाएगी।

मुख्य Highlights

  • 12 सितंबर 2026 को सभी न्यायालयों में आयोजन।
  • ट्रैफिक चालानों का निस्तारण।
  • चेक बाउंस और सिविल विवाद शामिल।
  • पारिवारिक और श्रम विवादों का समाधान।
  • मोटर दुर्घटना क्लेम मामलों की भी सुनवाई।

कौन से मामले शामिल हैं?

शामिल मामलेशामिल नहीं होंगे
बिना DL के चालानड्रिंक एंड ड्राइव
बिना Insurance/RCनाबालिग द्वारा वाहन चलाना
हेलमेट और सीट बेल्ट चालानगैर-शमनीय अपराध
ओवरस्पीडिंग चालानगंभीर आपराधिक मामले
चेक बाउंस, सिविल और पारिवारिक विवादन्यायालय द्वारा अपात्र घोषित मामले

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FAQs

Q1. देहरादून में राष्ट्रीय लोक अदालत कब आयोजित होगी?
12 सितंबर 2026 को देहरादून जिले के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।

Q2. क्या सभी ट्रैफिक चालानों का निस्तारण होगा?
नहीं। केवल शमनीय प्रकृति के चालानों का निस्तारण होगा। ड्रिंक एंड ड्राइव और नाबालिग द्वारा वाहन चलाने के मामले शामिल नहीं हैं।

Q3. लोक अदालत में कौन-कौन से मामले सुने जाएंगे?
ट्रैफिक चालान, चेक बाउंस, सिविल विवाद, मोटर दुर्घटना क्लेम, श्रम विवाद, बिजली-पानी और पारिवारिक मामलों का निस्तारण किया जाएगा।

Q4. लोक अदालत का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा?
पक्षकारों को 12 सितंबर से पहले संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देना होगा।

Q5. क्या लोक अदालत में मामलों का समाधान आपसी सहमति से होता है?
हां, राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य आपसी सहमति से मामलों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान करना है।

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