पंजाब में कोरोना की तीसरी लहर में बीते पहली बार एक दिन में 22 लोगों की मौत हो गई जबकि प्रदेश में 6883 नए केस सामने आए हैं कोरोना के इस बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गृह विभाग की ओर से पंजाब में कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदियों को 25 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है राज्य में रात 10 बजे से लेकर सुबह पांच तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेजों की पढ़ाई ऑनलाइन जारी रहेगी। कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज सामान्य रुप से काम करेंगे।
गृह विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार किसी भी समारोह में इनडोर में 50 और आउटडोर में 100 से ज्यादा लोगों के इकठ्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही गृह विभाग ने सार्वजनिक स्थलों, मंडियो, बाजार, सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस मे जाने वाले लोगों के कोविड वैक्सीन की डोज लगे होने और मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
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मास्क न पहनने वालों को आफिस में कोई सुविधा नहीं मिलेगी। सरकारी और निजी आफिस, कारखानों और उद्योगों में वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। जबकि बार, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, माल, रेस्तरां, स्पा, संग्रहालय, चिड़ियाघर 50 प्रतिशत क्षमता पर खुल सकेंगे। परंतु यहां आने वाले और यहां पर काम करने वालों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिएं। एसी बसें 50 प्रतिशत क्षमता पर चलाई जा सकेंगी।
आरती राणा