होमराजनीतिराष्ट्रीय

पंजाब में चुनाव आयोग दी मीडियाकर्मियों को पोस्टल बैलट मतदान को परमीशन

चुनाव आयोग ने की प्रेस कांफ्रेंस

भारतीय चुनाव आयोग ने आयोग की ओर सो अधिकृत मीडियाकर्मियों को भी पोस्टल बैलेट से वोट देने की परमीशन दे दी है इससे पहले चुनाव आयोग ने 80 साल और उससे ज्यादा उम्र के वोटरों, विकलांग व्यक्तियों और कोविड रोगियों को डाक मतपत्रों के माध्यम से अपना वोट डालने की अनुमति दी थी। जबिक अन्य सेवा वोटर जो डाक मतपत्र सुविधा का विकल्प भी चुन सकते हैं उनमें खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, भारतीय खाद्य निगम, अखिल भारतीय रेडियो, दूरदर्शन, डाक और टेलीग्राफ, रेलवे, बीएसएनएल, बिजली, स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवा और नागरिक उड्डयन शामिल हैं। चुनाव आयोग की हुई प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मीडियाकर्मियों ने पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. एस करुणा राजू से उन्हें पोस्टल बैलेट सुविधा से वोट का अधिकार देने की मांग की थी। डॉ. एस करुणा  ने बताया कि पोस्टल बैलेट से  मताधिकार के प्रयोग के इच्छुक लोगों को सभी जरुरी विवरण देकर रिटर्निंग अफसर को फार्म 12 डी के द्वारा अर्जी देनी होगी और सम्बन्धित संस्था की तरफ से नियुक्च नोडल अफसर से आवेदन पत्र सत्यापित करवाना होगा। यह भी पढे़ं-आप यूपी में नहीं करेगी किसी से गठबंधन, करुणा ने यह भी कहा कि पोस्टल बैलेट की सुविधा का आवेदन मतदान की तारीख से पांच दिन पहले संबंधित रिटर्निंग अफसर के पास पहुंच जाना चाहिए पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पोस्टल बैलेट से मताधिकार की सुविधा लेने वालों को पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान का अधिकार नहीं होगा। आरती राणा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button