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बिना टेंडर के पार्किंगों का ठेका देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

उत्तरखण्ड हाई कोर्ट ने नगरपालिका नैनीताल द्वारा नगर क्षेत्र के सभी पार्किंगों व लेक ब्रीज चुंगी का ठेका बिना टेंडर निकाले पुराने ठेकेदारों को 20 प्रतिशत बढ़ाकर ठेका दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद न्यायमुर्ति सरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने नगर पालिका से फिर से पूछा है कि किन नियमों के तहत ठेका दुबारा से बिना टेंडर निकाले उन्ही ठेकेदारों की  दिया गया। कोर्ट ने 18 अप्रैल तक नियमावली पेश करने को कहा है मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 18 अप्रैल की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार अमरोहा यूपी  निवासी अजय कुमार ने याचिका दाखिल कर कहा है कि नगरपालिका नैनीताल ने बिना टेंडर के चुंगी व पार्किंग का ठेका मनमानी से 20 प्रतिशत बढ़कर पुराने ठेकेदार को दे दिया है जो नियमो के विरुद्ध  है। याचिका में कहा गया है कि इससे राजस्व का नुकसान सरकार को हुआ है क्योंकि कई लोग 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ाकर टेंडर में प्रक्रिया में प्रतिभाग करते है।  जिसका सीधा फायदा सरकार को होता आया है। याचिका में कहा गया कि यह उन लोगों के अधिकारों का भी हनन है जो इसमें प्रतिभाग करना चाहते हैं। नगर पालिका बोर्ड ने 25 मार्च 2022 को बोर्ड बैठक में निर्णय लिया था कि 20 प्रतिशत बढ़ाकर पुराने ठेकेदार को  पार्किंगों का ठेका दिया जाएगा। याचिका में 25 मार्च के आदेश पर रोक लगाने के साथ टेंडर प्रक्रिया करने की मांग की है। यह भी पढ़ें- MLC चुनाव में 2272 वोटों से भाजपा के अंगद कुमार सिंह जीते याचिका में यह भी मांग की है कि ठेका शीघ्र निरस्त किया जाय और 1 अप्रैल से एक लाख रुपये प्रतिदिन के  हिसाब से इनसे वसूला  जाय। याचिका में नगर पालिका, बीड़ी पांडे पार्किंग  के ठेकेदार नरदेव शर्मा, फ्लैट्स मैदान पार्किंग के संचालक सचिन कुमार, लेक ब्रिज चुंगी के ठेकेदार उमेश मिश्रा को पक्षकार बनाया है।

HNN 24x7 Desk

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