New Delhi : दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

New Delhi : दिल्ली-एनसीआर में इस साल दिवाली पर ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को लेकर राहत भरी खबर आई है। प्रशासन ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सीमित समय के लिए ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दी है। हालांकि, पारंपरिक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध जारी रहेगा। जानकारी के अनुसार, ग्रीन पटाखे केवल उन्हीं निर्माताओं से खरीदे जा सकेंगे जिन्हें अधिकृत एजेंसियों से प्रमाणन मिला है। इन पटाखों से सामान्य पटाखों की तुलना में 30% कम प्रदूषण होता है। ग्रीन पटाखों में बेरियम नाइट्रेट और अन्य हानिकारक रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता।

18 से 21 अक्टूवर तक सीमित समय पर फोड़े जा सकेंगे पटाखे

दिल्ली पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संयुक्त रूप से यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि शहर में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री ही हो। यदि नियमों के अनुरुप किसी ने भी अवैध रुप से पटाखों की ब्रिकी या वितरण किया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अदालत द्वारा मिली अनुमति के अनुसार 18 से 21 अक्टूबर तक सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और फिर रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत दी गई है। नियमों व शर्तों को ध्यान में रखते हुए सभी को इसका पालन करन को कहा गया है।

सिमरन बिंजोला

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