Parliamentary Affairs Minister presented a budget of 77,407 crores
गैरसैण। भराड़ीसैंण विधानसभा सदन के भीतर लोक हितकारी बजट पेश करने पर वित्त व संसदीय कार्य मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल को कैबिनेट मंत्री व भाजपा विधायकों ने मुंह मीठा कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह बजट वर्ष 2025 को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
उन्होंने कहा कि सदन के भीतर प्रस्तुत 77 हजार 407 करोड़ का यह 2023-24 का बजट राज्य के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें उद्यान विभाग के लिए 815 करोड़, उद्योग विभाग में 461 करोड, पर्यटन विभाग में 302 करोड़, शिक्षा व युवा कल्याण विभाग में 10469 करोड़, कृषि विभाग के लिए 1294 करोड़, स्वास्थ्य विभाग के लिए 4217.87 करोड़ का बजट रखा गया है।
जबकि समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 2850 करोड़, विकेंद्रीकृत विकास के अंतर्गत जिला योजना में 925 करोड़, लोक निर्माण विभाग के लिए 2791 करोड़, ऊर्जा विभाग के लिए 1251 करोड़ का मद रखा गया है।
उन्होंने कहा कि बजट में जोशीमठ व अन्य स्थानों में भू धंसाव व अन्य के अंतर्गत राहत कार्य के लिए एक हजार करोड़ का प्रावधान है, उन्होंने कहा कि बजट में जी-20 समिट के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान है। साथ ही राज्य के विभिन्न विभागों में स्थापना कार्य के लिए तेरा सौ करोड़ जबकि अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के लिए दो सौ पंद्रह करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मौके पर मौजूद मंत्रियों का विधायको ने वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल को मिठाई खिलाकर बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस बजट से सभी वर्गों को लाभ मिलेगा।
बजट में युवा शक्ति पर किया गया विशेष फोकस
मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए 11 करोड़ का प्रावधान
भर्तियों में घोटाला करने वालों के खिलाफ कड़े कानून।
NCC कैडेट का भत्ता बढ़ाया।
पिछड़ी जातियों की छात्राओं के लिए एक करोड़ 90 लाख छात्रवृत्ति का प्रावधान।
2025 तक राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम।
जी-20 के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।
बालिका साइकिल योजना के लिए 15 करोड़ का प्रवाधान।
स्वरोजगार योजना के लिए 40 हजार करोड़ का प्रावधान
विधानसभा के लिए 95,93,74,000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
राज्यपाल के लिए 161215000 रुपए का प्रावधान किया गया।
मंत्री परिषद के लिए 1097321000 रुपए का प्रावधान किया गया।
न्याय प्रशासन के लिए 7198116000 रुपए का प्रावधान किया गया।
निर्वाचन के लिए 817090000 रुपए का प्रावधान किया गया।
राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के लिए 31845444000 रुपए का प्रावधान किया गया।
वित्त, कर, नियोजन और सचिवालय समेत अन्य सेवाओं के लिए 319210018000 रुपए का प्रावधान किया गया।
आबकारी विभाग के लिए 81,26,01,000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
लोक सेवा आयोग के लिए 1335301000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
पुलिस एवं जेल के लिए 25618809000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग के लिए 104595530000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
चिकित्सा एव परिवार कल्याण विभाग के लिए 4217,87,32,000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के लिए 25256911000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
सूचना विभाग के लिए 1403359000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
कल्याण योजनाओं के लिए 28502451000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
श्रम और रोजगार के लिए 5528651000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
कृषि कर्म एवं अनुसंधान के लिए 12941557000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
सहकारिता विभाग के लिए 3441824000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
ग्राम्य विकास के लिए 32725302000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
सिंचाई एवं बाढ़ के लिए 14434240000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
ऊर्जा विभाग के लिए 12513369000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
लोक निर्माण कार्य के लिए 27918310000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
उद्योग विभाग के लिए 4613113000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
परिवहन विभाग के लिए 4537226000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
खाद्य विभाग के लिए 9301178000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
पर्यटन विभाग के लिए 3020476000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
वन विभाग के लिए 10815887000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
पशुपालन संबंधी कार्य के लिए 6174360000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
औद्योगिक विकास के लिए 8156658000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
अनुसूचित जातियों का कल्याण के लिए 20806102000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के लिए 6150317000 रुपए का प्रावधान किया गया है।