कांग्रेस नेता की याचिका पर SC का केंद्र को आदेश देने से इनकार

कांग्रेस नेता की याचिका पर SC का केंद्र को आदेश देने से इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार को महिला आरक्षण कानून (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) तत्काल लागू करने का आदेश देना मुश्किल है। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू कराने की मांग की थी। जया ठाकुर ने अपनी याचिका में महिला आरक्षण कानून से उस हिस्से को हटाने की मांग की, जिसमें इसे जनगणना के बाद लागू करने का बात कही गई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए जनगणना की जरूरत होती है। महिला आरक्षण में इसकी क्या जरूरत है? जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी ने इस पर कहा कि जनगणना के अलावा भी कई काम हैं। सबसे पहले लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व की जाएंगी। बैंच ने इस मामले में केंद्र को नोटिस भेजने से भी इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन की सराहना करते हुए कहा कि महिला आरक्षण का फैसला बहुत अच्छा कदम है। अब इस मामले पर दूसरी याचिकाओं के साथ 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

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