उत्तराखंड में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसे देख प्रशासन द्वारा 31 जनवरी तक कोविड़ प्रतिबंध को लागू रखने के साथ स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को भी कोविड प्रतिबंध में शामिल किया गया है, जहां प्रदेश में 31 जनवरी तक स्कूलों को बंद कर दिया है वहीं 31 जनवरी को नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजनीतिक दलों को छोटी – छोटी सभा करने की अनुमति शासन ने दे दी है, हालांकि रैली, प्रदर्शन, रोड शो, पदयात्रा, बाइक रैली जैसे आयोजन नहीं होंगे।
घर-घर जनसंपर्क को अब 5 के स्थान पर 10 व्यक्तियों तक की अनुमति दे दी है, इसके अलावा प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के कोविड वैक्सीनेशन या कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता भी अब नहीं होगी, अन्य राज्य से भी लोग आसानी से आना- जाना कर सकते है।
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स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क 31 जनवरी तक बंद रहेंगे मनोरंजन, शैक्षिक व सांस्कृतिक समारोह भी नहीं होंगे। जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हाल, होटल, ढाबे, सैलून, थिएटर, सभाकक्ष, खेल संस्थान, स्टेडियम तथा खेल मैदान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। विवाह समारोह में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी।
सिमरन बिंजोला