उत्तरप्रदेशधर्म
ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं पक्ष की याचिका पर की कोर्ट का आदेश ।
ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं पक्ष की याचिका पर कोर्ट का आदेश पर आ गया। सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने किरन सिंह की याचिका को सुनवाई योग्य माना है। अब इस पर सुनवाई दो दिसंबर को होगी।
बता दें कि इस मामले में बीते 15 अक्तूबर को ही अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई थीं।इस प्रकरण में वादिनी किरन सिंह की तरफ से मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने, परिसर हिंदुओं को सौंपने और शिवलिंग की पूजा पाठ राग भोग की अनुमति मांगी गई थी। जिसे अब कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना है।
अदालत ने सुनवाई 2 दिसंबर निर्धारित की गई है। अगली तारीख पर तत्काल पूजा वाले प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी। तो विश्व वैदिक सनातन संघ ने कोर्ट के इस आदेश का स्वागत किया है