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उत्तराखंड: बस चालकों ने किया ये काम तो लगेगा 10 हजार का जुर्माना

Uttarakhand: Bus drivers who did this work will be fined 10 thousand

Uttarakhand: Bus drivers who did this work will be fined 10 thousand उत्तराखंड में बस चालको के लिए जरूरी खबर है। बताया जा रहा है कि परिवहन निगम ने देर रात वाल्वो बस चालको के लिए बड़े आदेश जारी किए है। अगर इन आदेशों का पालन नहीं किया जाएगा तो बस आपरेटर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यही नहीं, अगर दो बार यही गलती दोहराई गई तो बस का अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। आइए जानते है क्या है आदेश… मीडिया रिपोर्टस के अनुसार न-दिल्ली नान-स्टाप वाल्वो बस सेवा के लिए नोएडा सेक्टर-62 बड़ा स्टापेज है। यहां से बड़ी संख्या में यात्रियों का वाल्वो बसों में आवागमन होता है। लेकिन चालक हाइवे पर सर्विस लेन के बजाय बीच वाली लेन में बस रोककर यात्रियों को चढ़ाते और उतारते हैं। ऐसे में अब देहरादून-दिल्ली नान-स्टाप वाल्वो बस चालक नोएडा सेक्टर-62 में हाइवे के बीच लेन में बस नहीं रोक सकेंगे। बताया जा रहा है कि अगर बस चालक ने यहां बस रोकी तो बस आपरेटर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यही नहीं, अगर दो बार यही गलती दोहराई गई तो बस का अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं 12 मार्च रविवार को एक वाल्वो बस का पुलिस ने नोएडा सेक्टर-62 में चालान किया। बस चालक और परिचालक ने बताया कि सेक्टर-62 में पुलिस ने बस रोकने से मना कर दिया है।  

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