25 major decisions by the Dhami cabinet: Income limit for SC-ST coaching set at ₹8 lakh; free bus travel for sportspersons

Uttarakhand-धामी कैबिनेट के 25 बड़े फैसले: SC-ST कोचिंग की आय सीमा ₹8 लाख, खिलाड़ियों को मुफ्त बस यात्रा

देहरादून। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा, खेल, पर्यटन, महिला कल्याण और प्रशासन से जुड़े 25 प्रस्तावों पर फैसले लिए गए। इन निर्णयों में दिव्यांग विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं में उत्तीर्ण अंकों में छूट, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के विद्यार्थियों की मुफ्त कोचिंग के लिए पारिवारिक आय सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख करना और राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा देने जैसे अहम प्रस्ताव शामिल हैं।

कैबिनेट ने साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड गठित करने, खटीमा में बालिका आवासीय विद्यालय को हाईस्कूल स्तर तक उच्चीकृत करने और महिलाओं की सहायता योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना करने से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।

आम लोगों के लिए सबसे अहम 8 फैसले

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1. दिव्यांग विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में राहत

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में निर्धारित श्रेणियों के दिव्यांग विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अंकों में 5 प्रतिशत की छूट देने के लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इन विद्यार्थियों को 28 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण माना जाएगा।

2. SC-ST विद्यार्थियों की मुफ्त कोचिंग का दायरा बढ़ेगा

निःशुल्क कोचिंग योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इससे पात्र विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग पाने का दायरा बढ़ सकता है।

3. पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को मुफ्त बस यात्रा

राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सुविधा की विस्तृत पात्रता और लागू होने की तारीख अलग से स्पष्ट होना बाकी है।

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4. एडवेंचर टूरिज्म के लिए बनेगा नया कॉर्पोरेशन

साहसिक और पर्यावरणीय पर्यटन को सुरक्षित, व्यवस्थित और सतत रूप से बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड गठित किया जाएगा।

5. खटीमा में बालिका आवासीय विद्यालय हाईस्कूल तक होगा

ऊधम सिंह नगर जिले के राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को कक्षा 8 से बढ़ाकर कक्षा 10 तक संचालित करने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। इसके लिए नए शैक्षणिक पद भी सृजित किए जाएंगे।

6. एकल महिलाओं की योजना का नाम बदलेगा

निराश्रित विधवा, परित्यक्ता विवाहित और निराश्रित अविवाहित महिलाओं की भरण-पोषण अनुदान योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना किया जाएगा।

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7. हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में केंद्रीकृत रसोई

पीएम पोषण योजना के तहत अन्नामृता फाउंडेशन को केंद्रीकृत रसोई स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इससे चयनित स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

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8. सड़क और पुल निर्माण की मंजूरी प्रक्रिया होगी सरल

लोक निर्माण विभाग में सड़क और पुल निर्माण के दूसरे चरण के विभिन्न कार्यों की स्वीकृतियां एक साथ देने का निर्णय लिया गया। इससे पहाड़ कटान के बाद सुरक्षा दीवार, नाली और अन्य सुरक्षात्मक कार्य समय पर कराने में मदद मिल सकती है।

 

शिक्षा, छात्र कल्याण और महिला सशक्तीकरण

9. प्रदेश के 13 DIET संस्थानों का पुनर्गठन: जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के ढांचे में बदलाव होगा।  पदों की संख्या 48 से घटाकर 44 करने के साथ कुछ नए पद भी बनाए जाएंगे।

10. मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना: निराश्रित महिलाओं के लिए चल रही भरण-पोषण अनुदान योजना नए नाम से संचालित होगी।

11. एक जिला, एक खेल योजना में 14 मुख्य प्रशिक्षक: प्रदेश के 13 जिलों और खेल निदेशालय में संविदा पर मुख्य प्रशिक्षकों की तैनाती का प्रस्ताव है। नियुक्ति तीन साल के लिए और प्रस्तावित मासिक मानदेय ₹1.45 लाख होगा।

प्रशासन, राजस्व और कानून

12. राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली में बदलाव: भर्ती के स्रोत और आयु सीमा से जुड़े प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा।

13. वित्तीय डाटा सेंटर का पुनर्गठन: कोषागार, पेंशन एवं हकदारी निदेशालय के तकनीकी संवर्ग में वेतनमान, पदनाम और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े बदलाव होंगे।

14. विभागीय लेखा निदेशालय में नए पद: चार पद समर्पित कर कनिष्ठ सहायक के पांच नए पद सृजित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया।

15. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सेवा नियम: समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के लिए नई सेवा विनियमावली लागू की जाएगी।

16. समान नागरिक संहिता की नियमावली में संशोधन: UCC संशोधन अधिनियम लागू करने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों और लिपिकीय त्रुटियों को दूर करने के लिए संशोधित नियमावली अधिसूचित की जाएगी।

17. उत्तराखंड सिविल विधि संशोधन विधेयक: सिविल प्रक्रिया और सिविल न्यायालयों से जुड़े कानूनों में संशोधन के लिए विधेयक लाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया।

18. GST संशोधन विधेयक: केंद्रीय कानून के अनुरूप उत्तराखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम में बदलाव के लिए संशोधन अध्यादेश को विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश किया जाएगा।

19. लंबित स्टाम्प मामलों के लिए OTS योजना: एकमुश्त समाधान योजना के जरिए लंबित स्टाम्प वादों का निस्तारण किया जाएगा। इसका उद्देश्य मामलों के शीघ्र समाधान के साथ ब्याज और अर्थदंड से संबंधित देनदारियों में राहत देना है।

20. मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी: वर्ष 2019-22 की वार्षिक रिपोर्ट और आयोग की सिफारिशों पर विभागों की कार्रवाई का विवरण सदन के पटल पर रखा जाएगा।

21. बांध सुरक्षा रिपोर्ट पेश होगी: राज्य बांध सुरक्षा संगठन की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी। आपके विवरण के अनुसार, इसमें संगठन के अधिकार क्षेत्र के 21 बांधों की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी है।

विश्वविद्यालय, ऊर्जा और अन्य फैसले

22. निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े बदलाव: निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए राज्य सरकार के पक्ष में स्थायी विन्यास निधि जमा करने की व्यवस्था समाप्त करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। रुड़की के आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएसएम विश्वविद्यालय को संबंधित अधिनियम की अनुसूची में शामिल करने के लिए विधेयक लाया जाएगा।

23. मंजीरा देवी विश्वविद्यालय के परिनियम: उत्तरकाशी स्थित विश्वविद्यालय के संचालन और प्रशासनिक व्यवस्था के नियमन के लिए विश्वविद्यालय परिनियम, 2026 लागू किए जाएंगे।

24. IMS यूनिसन विश्वविद्यालय के परिनियम: देहरादून स्थित विश्वविद्यालय के संचालन और संबंधित व्यवस्थाओं को विनियमित करने के लिए परिनियम, 2026 प्रख्यापित किए जाएंगे।

25. उरेडा के कनिष्ठ अभियंताओं का वेतनमान: उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के कनिष्ठ अभियंताओं का ग्रेड पे 4200 से बढ़ाकर 4600 करने का निर्णय लिया गया।

26. जौनसारी नाम की वर्तनी में सुधार: अनुसूचित जनजाति के नाम की वर्तनी ‘जन्नासरी’ के स्थान पर ‘जौनसारी’ करने के लिए केंद्र सरकार को संस्तुति भेजी जाएगी, ताकि आधिकारिक दस्तावेजों में नाम संबंधी विसंगति दूर हो सके।

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