राजधानी में नगर निगम की सख्ताई, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य….. उल्लंघन पर होगी निगम की कार्रवाई

राजधानी में नगर निगम की सख्ताई

 

 

 

राजधानी देहरादून में नगर निगम ने नागरिक सुरक्षा और नियमों के कड़े पालन की ओर कठोर कदम उठाया है। दरअसल, अब राजधानी के सभी व्यावसायिक प्रतिस्ठानों का नगर निगम में पंजीकरण करना अनिवार्य हो गया है, लिहाजा इसके आधार पर सभी प्रतिष्ठानों को नगर निगम की ओर से व्यापार-ट्रेड लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। तो वहीं हर साल इस पंजीकरण द्वारा प्राप्त लाइसेंस का नवीनीकरण भी कराना होगा। वहीं नगर निगम ने अलग-अलग श्रेणियों के पंजीकरण और नवीनीकरण के शुल्क को तय कर लिया है। नगर निगम का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने पर ठोस जुर्माना भी लगाया जाएगा। देहरादून नगर निगम में आगामी 31 मई तक आपत्तियां मांगी हैं जिसके निस्तारण के बाद ही नगर निगम पंजीकरण की कार्रवाई शुरु करेगा। देहरादून नगर निगम की तरफ से उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 (यथा प्रवृत्त उत्तराखंड) की धारा 541 के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक लाइसेंस/पंजीकरण की स्वीकृति के अनुसार व्यवसायों पर लागू करने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए उपविधि को जारी किया गया है। 17 मई को जारी उपविधि को उसी दिन से लागू माना गया है, जिसके तहत इससे पूर्व में जारी लाइसेंस/पंजीकरण को स्वतः समाप्त माना जाएगा।

 

 

उल्लंघन पर होगी निगम की कार्रवाई

 

 

देहरादून नगर निगम की ओर से जारी किए गए व्यापार-ट्रेड लाइसेंस उपविधि का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई का प्राविधान भी शामिल है, जिसे करने के लिए नगर निगम पूर्णत: बाध्य है। वहीं उल्लंघन यदि पहली बार किया गया है तो 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा, और दोगुना पंजीकरण अथवा नवीनीकरण शुल्क वसूला जाएगा। जबकि दूसरी बार उल्लंघन पर सात दिन का नोटिस और फिर चार गुना शुल्क लिया जाएगा। इसके बावजूद व्यवसायी पंजीकरण या नवीनीकरण नहीं करता है तो आरसी काटी जाएगी।

 

 

 

 

 

लेखक- शुभम तिवारी (HNN24X7)

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