उत्तराखंड में लागू हुआ सशक्त भू-कानून….भूमि की अनियंत्रित खरीद-फरोख्त पर लगेगी रोक

उत्तराखंड में लागू हुआ सशक्त भू-कानून

 

 

 

उत्तराखंड में सशक्त भू-कानून को लेकर काफी बवाल मचा, उत्तराखंड सरकार ने भू-कानून को लागू करने के लिए जनआक्रोश के साथ-साथ राजनीतिक और अधिवक्ताओं की बगावत का भी सामना किया, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सत्ता में रहते हुए पहले ही जनसाधारण से वादा कर चुके थे कि उत्तराखंड में भू-कानून भी लागू होगा और सशक्त भू-कानून लागू होगा। यही कारण भी है कि देवभूमि उत्तराखंड में भूमि प्रबंधन तथा भू-व्यवस्था एवं सुधार के लिए विधानसभा से पारित उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025 पर महामहिम राज्यपाल की मुहर लगने के साथ ही प्रदेश में सशक्त भू-कानून लागू हो गया है।

 

भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर रोक

 

 

 

उत्तराखंड में सशक्त भू-कानून के लागू होने के बाद अब प्रदेशवासियों की जनभावना के अनुरुप उत्तराखंड में कृषि और उद्यान भूमि की अनियंत्रित खरीद-फरोख्त पर पूर्णत: रोक लग चुकी है। नतीजतन अब बाहरी राज्यों के लोगों को आवासीय, शिक्षा, अस्पताल, होटल, उद्योग जैसी जरूरत के लिए भी उत्तराखंड में भूमि खरीदने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा पारित सशक्त भू-कानून की जटिल निर्धारित प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, उसके बाद ही उत्तराखंड में तय मानकों के आधार पर उन्हें भूमि मिल पाएगी। वहीं सरकार का मानना है कि इस कानून से प्रदेश में डेमोग्राफी चेंज की कोशिशों पर रोक लगेगी और सांस्कृतिक सामाजिक पहचान मजबूत होगी। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में भू-कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध भी निरंतर कार्रवाही जारी है, वहीं मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी ने यह जानकारी दी कि उन्‍होंने प्रदेश की सांस्कृतिक, सामाजिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए सख्त भू- कानून को मंजूरी प्रदान करने के लिए महामहिम राज्यपाल का बहुत आभार व्‍यक्‍त किया।

 

 

 

 

 

लेखक- शुभम तिवारी (HNN24X7)

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