उत्तराखंड सरकार का तीनों ऊर्जा निगमों में छह माह के लिए हड़ताल पर बैन
उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों—उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल), उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल), और पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल)—में आगामी छह माह के लिए हड़ताल निषिद्ध कर दिया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू किया गया है, जिससे इस अवधि में कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं कर सकेगा। प्रमुख सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी अधिसूचना के माध्यम से सभी संबंधित कर्मचारी संगठनों को इस प्रतिबंध के बारे में सूचित किया गया है। यह कदम ऊर्जा सेवाओं की निर्बाधता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
भेजा कर्मचारियों को हड़ताल प्रतिबंधित करने का पत्र
उत्तराखंड शासन द्वारा ऊर्जा निगमों में छह माह के लिए उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू करने के बाद, यूपीसीएल एवं अन्य निगमों ने ऊर्जा क्षेत्र की सभी कर्मचारी यूनियनों, संगठनों और संघों के अध्यक्षों, महासचिवों, महामंत्रियों को इस प्रतिबंध की पुष्टि करते हुए एक आधिकारिक पत्र भेजा है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि एस्मा लागू होने की अवधि में किसी भी प्रकार की हड़ताल या प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। यह कदम ऊर्जा सेवाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करने और व्यवधान से बचाव के लिए उठाया गया है।
लेखक- शुभम तिवारी (HNN24X7)

