नंदा देवी महोत्सव में पशु बलि की अनुमति मान्य, स्लाटर हाउस की याचिका पर हाई कोर्ट की मुहर

नंदा देवी महोत्सव में पशु बलि की अनुमति मान्य

 

 

नैनीताल हाई कोर्ट की खंडपीठ ने नंदा देवी महोत्सव के दौरान पशु बलि के लिए स्लाटर हाउस बनाने की अनुमति देते हुए लोगों की आस्था का सम्मान किया है। न्यायाधीशों ने नगर पालिका को स्लाटर हाउस के लिए सही जगह चिन्हित करने और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के निर्देश दिए हैं। बलि के समय फूड इंस्पेक्टर की जांच भी अनिवार्य होगी और सभी पर्यावरण व स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करना होगा। यह निर्णय जनहित याचिका की सुनवाई के बाद लिया गया है, जिससे महोत्सव में पारंपरिक रीति-रिवाजों को सुरक्षित और नियंत्रित माहौल में पूरा किया जा सके।

 

स्लाटर हाउस की याचिका पर हाई कोर्ट की मुहर

 

नैनीताल के स्थानीय निवासी पवन जाटव एवं अन्य ने जनहित याचिका दायर कर नंदा देवी महोत्सव के दौरान बलि प्रथा को फिर से शुरू करने की मांग की है। याचिका में बताया गया कि मंदिर में 2015 से बकरों के प्रवेश के साथ पशुबलि पर रोक लगा दी गई, जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था आहत हुई है। याचिका में महोत्सव के लिए स्लाटर हाउस बनाने की अनुमति प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है ताकि श्रद्धालु परंपरागत रीति-रिवाजों के अनुसार बकरों की बलि कर सकें। इस मामले में पीपुल्स फॉर एनिमल्स की गौरी मौलखी ने सार्वजनिक स्थानों पर पशुबलि से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान की चिंता भी व्यक्त की है। यही मामला नैनीताल हाई कोर्ट में विचाराधीन है, जहां धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जा रही है।

 

 

 

 

लेखक- शुभम तिवारी (HNN24X7)

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