
नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजूकेशन से मान्यता लिए बिना नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करवाने वाले हिमाचल प्रदेश के आठ निजी शिक्षण संस्थानों से जारी 65 डिप्लोमा अवैध घोषित कर दिए हैं।
निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की अदालत ने दाखिले देने में नियमों का उल्लंघन करने पर एनसीएफएसई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जीरकपुर पर 34,05,480 रुपये का जुर्माना लगाया है।
आयोग ने एनटीटी के लिए समाचार पत्रों में जारी विज्ञापन पर खुद संज्ञान लेते हुए मामले की पड़ताल शुरू की थी। इसी दौरान एक व्यक्ति डॉ. डीआर चंदेल ने भी आयोग की अदालत में शिकायत दर्ज करवाई। आयोग ने मामले की लंबी सुनवाई करने और संबंधित पक्षों से दस्तावेज देखने के बाद बुधवार को फैसला सुनाया।
बता दें कि शिक्षा से जुड़े कोर्स करवाने के लिए एनसीटीई से और फीस तय करने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी लेना जरूरी है। अदालत ने कहा कि गलत तरीके से एनसीएफएसई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जीरकपुर ने फीस तय की। 17 शिक्षण संस्थान भी गलत तरीके से एमओयू करने के लिए तैयार हुए।