Rahul Gandhi Defamation Case: सुल्तानपुर कोर्ट के फैसले से 18 जुलाई की सुनवाई का रास्ता साफ

Rahul Gandhi Defamation Case: सुल्तानपुर कोर्ट के फैसले से 18 जुलाई की सुनवाई का रास्ता साफ

सुल्तानपुर में गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी के आरोप से जुड़े मानहानि के मुकदमे में आवाज नमूने की जांच के लिए भाजपा नेता विजय मिश्रा की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में लम्बित निगरानी याचिका पर बुधवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट जज राकेश यादव की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। स्पेशल जज ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में लम्बित बहस की कार्यवाही को टालना गलत मानते हुए व भाजपा नेता की निगरानी याचिका स्वीकार करने का कोई आधार नहीं पाते हुए उनकी याचिका खारिज कर दिया है। निगरानी याचिका खारिज होने से स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में लम्बित मानहानि के मूल मुकदमे में 18 जुलाई को होने वाली सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।


कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने साल 2018 में राहुल गांधी के जरिये गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से नाराज होकर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में लम्बित चल रही है। पूर्व में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मामले में राहुल गांधी को व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतनामा पेश करने एवं फाइनल बहस के लिए कार्यवाही नियत किया था।

इसी बीच गत 12 मार्च को परिवादी विजय मिश्र की तरफ से राहुल गांधी के आवाज की जांच व मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराने के लिए अर्जी दिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने परिवादी की अर्जी को गत दो मई को खारिज करते हुए पूर्व में जारी कार्यवाही के अनुसार बहस करने व जमानत नामा पेश करने का आदेश जारी किया था,पर मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए परिवादी भाजपा नेता ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में निगरानी याचिका प्रस्तुत की थी और मजिस्ट्रेट कोर्ट में लम्बित मामले में बहस की कार्रवाई रोक दी थी,फिलहाल निगरानी याचिका खारिज होने से भाजपा नेता को मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट से भी झटका लगा है।

Case Timeline: अब तक क्या हुआ?

मामले में विभिन्न चरणों में न्यायालय ने अलग-अलग आदेश दिए हैं। नीचे इसकी संक्षिप्त टाइमलाइन दी गई है।

चरणन्यायालय का निर्णय
वर्ष 2018मानहानि का मुकदमा दायर
12 मार्चआवाज जांच की मांग वाला आवेदन दाखिल
2 मईमजिस्ट्रेट कोर्ट ने आवेदन खारिज किया
सेशन कोर्टनिगरानी याचिका खारिज
18 जुलाईमूल मामले में अगली सुनवाई

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FAQs

Q1. यह मामला किससे जुड़ा है?
यह मामला वर्ष 2018 में राहुल गांधी की कथित टिप्पणी को लेकर दायर मानहानि वाद से संबंधित है।

Q2. कोर्ट ने किस याचिका पर फैसला सुनाया?
MP-MLA सेशन कोर्ट ने भाजपा नेता विजय मिश्र की निगरानी याचिका खारिज कर दी।

Q3. आवाज के नमूने की जांच की मांग क्या थी?
परिवादी ने राहुल गांधी की कथित आवाज का FSL में परीक्षण कराने की मांग की थी।

Q4. अगली सुनवाई कब होगी?
मूल मानहानि मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को निर्धारित है।

Q5. क्या यह अंतिम फैसला है?
नहीं। यह केवल निगरानी याचिका पर फैसला है। मूल मानहानि मामले का अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है।

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