बेटी की हत्या कर शव एक्सप्रेसवे पर फेंकने वाले दिल्ली के दंपती को आजीवन कारावासआयुषी हत्याकांड
- प्रेम विवाह से नाराज होकर गोली मारकर की थी हत्या, ट्राली में पैक कर फेंका था शव
- सीसीटीवी रिकार्डिंग से हुआ था पर्दाफाश, फैसले के बाद दोषी माता-पिता को भेजा जेल
Mathura Ayushi Murder Case – प्रेम विवाह से नाराजगी में बेटी की गोली मारकर हत्या करके लाश को यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे फेंकने वाले दिल्ली के दंपती अंजाम तक पहुंच गए। चार साल बाद बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दंपती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। इस मामले में युवती के पति समेत 11 लोगों की गवाही महत्वपूर्ण मानी गई है।18 नवंबर 2022 को राया क्षत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के लिंक रोड स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र के पास लाल रंग के ट्राली बैग में 21 वर्षीय युवती का शव बरामद हुआ।
युवती के सिर और सीने में गोली का निशान था। सिर, हाथ और पैरों में चोट के निशान हत्या से पहले मारपीट की तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस ने जांच शुरू की तो घटना स्थल के पास दिल्ली नंबर की कार से शव फेंके जाने की पुष्टि हुई। तीन दिन बाद 21 नवंबर को मृतका की पहचान दिल्ली के बदरपुर मोड बंद एक्सटेंशन निवासी 21 वर्षीय आयुषी यादव के रूप में हुई। पुलिस ने कड़ियां जोड़ते हुए चौंकाने वाला पर्दाफाश करते हुए आयुषी के पिता नितेश यादव और मां ब्रजबाला को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि भरतरपुर के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी आयुषी ने 13 अक्टूबर 2022 को अपने प्रेमी छत्रपाल गुर्जर से दिल्ली में आर्य समाज मंदिर में विवाह किया था।
इसके बाद दोनों घर चले गए। आयुषी ने जब मां को शादी की बात बताई तो वह बुरी तरह भड़क गई। आयुषी पति से अलग होने को तैयार नहीं थी। इस पर पिता नितेश ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को ट्राली बैग में पैक किया। कार से नितेश और ब्रजबाला शव लेकर आए और यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने मजबूत साक्ष्यों के साथ दोनों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कुछ महीने बाद नितेश और ब्रजबाला को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। एडीजीसी मुकेश बाबू गोस्वामी ने बताया 11 गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट कोर्ट ने नितेश और ब्रजबाला को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर अर्थदंड भी लगाया गया है।

Court Verdict में क्या-क्या सामने आया?
अदालत ने अभियोजन के 11 गवाहों और पेश किए गए साक्ष्यों पर विचार करते हुए नितेश यादव तथा ब्रजबाला को दोषी माना। दोनों पहले गिरफ्तार होकर जेल गए थे, लेकिन बाद में हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें दोबारा हिरासत में लेकर जिला जेल भेज दिया गया।
- दोनों दोषियों को आजीवन कारावास
- पिता नितेश यादव पर 7,000 रुपये जुर्माना
- मां ब्रजबाला पर 6,000 रुपये जुर्माना
- अभियोजन की ओर से कुल 11 गवाह पेश
- फैसला विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट कोर्ट ने सुनाया

Fact Check Comparison: दावे और सत्यापित जानकारी
इस मामले की सही reporting के लिए शुरुआती पुलिस दावों, मेडिकल निष्कर्षों और अदालत से सिद्ध तथ्यों को अलग रखना जरूरी है। नीचे दिया comparison समकालीन रिपोर्टों तथा 19 अगस्त 2026 की sentencing coverage पर आधारित है और दी गई copy की प्रमुख जानकारियों को स्पष्ट करता है।
| विषय | दी गई copy का दावा | Fact-check result |
|---|---|---|
| विवाह की तारीख | 13 अक्टूबर 2022 | समकालीन रिपोर्ट के अनुसार 13 अक्टूबर 2021 |
| गोली लगने की जगह | सिर और सीना | पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दोनों जगह गोली की पुष्टि |
| CCTV की भूमिका | रिकॉर्डिंग से पर्दाफाश | 210 फुटेज खंगाली गईं; टोल कैमरों में कार दर्ज |
| गवाह | पति समेत 11 लोग | कुल 11 गवाहों की पुष्टि; पूरी सूची उपलब्ध नहीं |
| सजा | आजीवन कारावास | पुष्टि; पिता पर ₹7,000 और मां पर ₹6,000 जुर्माना |
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FAQs:Mathura Ayushi Murder Case
1. आयुषी यादव हत्याकांड में किसे सजा हुई?
मथुरा की अदालत ने आयुषी के पिता नितेश यादव और मां ब्रजबाला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
2. आयुषी का शव कब और कहां मिला था?
18 नवंबर 2022 को राया क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे लिंक रोड के पास लाल ट्रॉली बैग में शव मिला था।
3. आरोपियों तक पुलिस कैसे पहुंची?
CCTV फुटेज, मोबाइल surveillance, टोल प्लाजा रिकॉर्ड, पोस्टर और missing-person जांच ने पहचान एवं वाहन की movement जोड़ने में मदद की।
4. आयुषी ने प्रेम विवाह कब किया था?
समकालीन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विवाह 13 अक्टूबर 2021 को आर्य समाज मंदिर में हुआ था।
5. अदालत में कितने गवाह पेश किए गए?
अभियोजन की ओर से कुल 11 गवाहों की गवाही दर्ज होने की पुष्टि हुई है।

