देहरादून: अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होगा और भी आसान। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए विवाह प्रमाण पत्र, स्कूल टीसी के दस्तावेजों को डीएल बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। जी हां, अब विवाह प्रमाण पत्र, स्कूल की टीसी से भी ड्राइविंग लाइसेंस बन सकेगा।
दरअसल, परिवहन मंत्रालय ने इस नई व्यवस्था के लिए सचिव को ड्राफ्ट भेजा है। साथ ही इस पर सुझाव भी मांगे गए हैं। इससे 30 तरह के दस्तावेज के डीएल बनाने की राह और आसान हो जाएगी।
आपको बता दें सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए माननीय दस्तावेज की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की है। जिसमें नाम, पते, उम्र को सत्यापित करने के लिए 30 दस्तावेज शामिल हैं जिसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जीवन बीमा पॉलिसी, पासपोर्ट, राज्य व केंद्र शासन के कर्मचारियों का सर्विस सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, पेनकार्ड, राशन कार्ड, सर्विस आईडी कार्ड, किसान फोटोग्राफ पासबुक समेत 30 विकल्प दिए गए हैं।
इन दस्तावेजों में से किसी एक के जरिए लाइसेंस लिया जा सकता है। इसके लिए मंत्रालय ने राज्यों समेत सभी स्टेकहोल्डर से 10 मई तक सुझाव की मांग की है।
मंत्रालय का कहना है कि इससे लोगों को आसानी होगी। इस नियम से लोगों को अपनी आयु, पता, नागरिकता आदि साबित करने के कई विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे। अभिलेखों का जो दायरा बढ़ाया गया है, वह यूआईडीएआई के उन दस्तावेजों से लिया गया है, जिससे आधार अपडेट कराने में इस्तेमाल किया जाता है।
बताते चलें की परिवहन मंत्रालय ने अभी इस पर अधिसूचना जारी करते हुए सुझाव मांगे हैं। उत्तराखंड के परिवहन सचिव अरविंद सिंह हयांकी की ओर से इस पर सुझाव भेजा जाएगा। इसके बाद मंत्रालय इसकी अंतिम अधिसूचना जारी करेगा। अधिसूचना जारी होने के बाद यह सुविधा लागू हो जाएगी।